37 : अधिसूचना: 37 जारी करने की तारीख: 21/04/2009
अधिसूचना सं.
37
अधिसूचना तिथि
21/04/2009
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
21/04/2009
आयकर (ग्यारहवीं संशोधन) नियम, 2009 - नई परिशिष्ट 1 में संशोधन
अधिसूचना सं. 37/2009 [F.No.142/01/2009-TPL], 21-4-2009 दिनांक
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड निम्नलिखित नियम आगे आयकर नियम 1962 में संशोधन करने के लिए बनाता है. अर्थात: -
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(1) इन नियमों का आयकर (ग्यारहवें संशोधन) नियम, 2009 कहा जा सकता है.
(2) वे अप्रैल, 2010 से 1 दिन से प्रभावी होंगे.
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आयकर नियमों में, 1962, में नई परिशिष्ट 1, के लिए तालिका में भाग-एक शीर्षक III, मशीनरी और संयंत्र के तहत, मूर्त संपत्ति से संबंधित, उप मद में आइटम के (के माध्यम से) (3) के शब्दों के लिए और आंकड़े "अप्रैल, 2009 से 1 दिन", शब्द और अंक "अक्टूबर, 2009 के 1 दिन" स्थानों दोनों पर रखे जाएँगे.

