आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

37-

अधिसूचना तिथि

12/02/2001

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

12/02/2001

अधिसूचना: 37 जारी करने की तारीख: 12/2/2001

                        

अधिसूचना: 37
धारा (ओं) भेजा: एस.10 (23g), आर. 2 ई (7)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 2001/12/02
यह आयकर अधिनियम, 1961 के पैरा में सूचीबद्ध है कि उद्यम, (3) नीचे धारा 10 (23g) के उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है, आयकर के नियम 2 ई के साथ पठित आकलन साल 2002-2003, 2003-2004 और 2004-2005 के लिए नियम, 1962,.
प्र.20. अनुमोदन कि --- शर्त के अधीन है
(मैं) उद्यम / औद्योगिक उपक्रम के अनुरूप है और आयकर अधिनियम की धारा 10 (23g) के प्रावधानों, 1961, आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के साथ पढ़ने के साथ पालन करेंगे;
अगर उद्यम / औद्योगिक उपक्रम --- (ii) केंद्र सरकार इस मंजूरी को वापस ले जाएगा
(एक) बुनियादी ढांचे की सुविधा पर ले जाने के लिए रहता है; या
(बी) खाते की पुस्तकों को बनाए रखने और आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (7) द्वारा अपेक्षित के रूप में एक लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षित ऐसे खातों प्राप्त करने में विफल रहता है; या
(ग) आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (7) द्वारा अपेक्षित के रूप में लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है.
(3) अनुमोदित उद्यम --- एम / एस कृष्णा भाग्य जल निगम लिमिटेड के ऊपरी कृष्णा प्रोजेक्ट, लोक निर्माण विभाग के कार्यालयों अनुबंध, 3 तल, आर सर्कल, बंगलौर --- ऊपरी कृष्णा सिंचाई परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए 560001 है.
[एफ सं 205/67/98-ITA-II]