आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

369(अ)

अधिसूचना तिथि

10/04/2000

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

10/04/2000

अधिसूचना: 369(अ) जारी करने की तारीख: 10/4/2000

                        

अधिसूचना: 369 (ई)
धारा (ओं) भेजा: एस.35AC (ख), आर. 11M (5), एस. 35AC (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 2000/10/04
वित्त संख्या मंत्रालय में भारत सरकार ने 180 (ई) की अधिसूचना द्वारा, आयकर अधिनियम की धारा 35AC, 1961 (43 के लिए, स्पष्टीकरण की धारा के तहत जारी किए गए 10 मार्च 1997, (ख) दिनांक जबकि 1961), केन्द्र सरकार Dhankot ग्राम, गुड़गांव, हरियाणा में ग्रामीण चिकित्सा सहायता कार्यक्रम के चल रहे सीरियल नंबर 12, एम्बुलेंस वैन, पर निर्दिष्ट किया था, ओम इंदु जैन चैरिटेबल ट्रस्ट द्वारा, 13 बी, बीए ब्लॉक, अशोक विहार फेज-I, आकलन वर्ष 1997-98 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में दिल्ली के 110 052,.
जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
और राष्ट्रीय समिति ने कहा कि परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है कि संतुष्ट किया जा रहा है, जबकि एक के लिए कहा परियोजना या योजना को निर्दिष्ट करने के लिए, आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम के तहत एक और सिफारिश (5) बनाया तीन साल की अवधि;
अब, इसलिए, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार (1) आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ पढ़ा, 1961 (1961 का 43), एतद्द्वारा इस योजना को निर्दिष्ट या ओम इंदु द्वारा किया जा रहा है जो Dhankot ग्राम, गुड़गांव, हरियाणा, पर ग्रामीण चिकित्सा सहायता कार्यक्रम के चल एम्बुलेंस वैन, की परियोजना चैरिटेबल ट्रस्ट, 13 बी, बीए ब्लॉक lain. निर्धारण वर्ष 2000-2001 के साथ शुरुआत तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में रुपए सत्रह लाख केवल नब्बे पांच हजार की अनुमानित लागत, कम से अशोक विहार, फेस-I, दिल्ली -110 052,.
[सं 11330 / एफ सं NC-14/2000]