367 : परिपत्र: सं 367, 26-07-1983 दिनांकित
परिपत्र सं.
367
परिपत्र की तिथि
26/07/1983
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
26/07/1983
अन्य आदेश की धारा 264 एल संशोधन [1922 की धारा 33A को इसी]
1264. आदेश खंड के संदर्भ में "एक अपील का विषय" बनाया गया है कहा जा सकता है जहां हालात की उपधारा (ग) (4)
1धारा 264 (4) (ग) के आयुक्त के आदेश आयुक्त (अपील) के लिए या अपीलीय ट्रिब्यूनल में अपील का विषय बना दिया गया है कि जहां खंड के अंतर्गत किसी भी आदेश को संशोधित नहीं करेंगे प्रदान करता है.एक शक के निम्न स्थितियों में आदेश "एक अपील का विषय" बनाया गया है कहा जा सकता है कि क्या उठाया गया है:
(मैं) अपील निर्धारिती द्वारा वापस ले लिया गया है और यह इस तरह के रूप में खारिज कर दिया गया था जहां;
(Ii) अपील अपील अक्षम था कि जमीन पर बर्खास्त कर दिया गया है;
(Iii) अपील सीमा की जमीन पर बर्खास्त कर दिया गया है.
प्र.20. बोर्ड के आदेश को अपील अनुभाग 251 (1) या के तहत आदेश पर गुजर बिना आयुक्त (अपील) या अपीलीय न्यायाधिकरण द्वारा का निपटारा किया गया है अगर सेम "एक अपील का विषय" बना दिया है करने के लिए नहीं कहा जा सकता है कि देखने की हैं 254 (1) योग्यता के आधार पर.
परिपत्र: सं 367 [F.No. 273/21/80-ITJ], 26-7-1983 दिनांकित.

