366 : परिपत्र: सं 366, 20-07-1983 दिनांकित
परिपत्र सं.
366
परिपत्र की तिथि
20/07/1983
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
20/07/1983
वित्तीय वर्ष 1983-84
1761. 1983 के कानून के लिए धन की प्रथम अनुसूची के भाग द्वितीय में निर्दिष्ट दरों पर वित्तीय वर्ष 1983-84 के दौरान घोड़े दौड़ से जीत से स्रोत पर कर की कटौती के लिए निर्देश
1मैं बोर्ड के परिपत्र सं 339 [एफ के लिए एक संदर्भ को आमंत्रित करने के लिए निर्देशित कर रहा हूँ सं 275/18/82-IT (ख)],, उपरोक्त विषय पर, 1982/06/05 दिनांकित जिसमें खंड 194BB के तहत कर की कटौती से जीत से वित्तीय वर्ष 1982-83 के दौरान किए जाने के लिए जो दरें घोड़ा दौड़ भेजी थे.
प्र.20. वित्त अधिनियम, 1983 कहा अधिनियम की प्रथम अनुसूची के भाग द्वितीय में वित्तीय वर्ष 1983-84 के दौरान घोड़े दौड़ से जीत के रास्ते से भुगतान से स्रोत पर कटौती के लिए कर की दरों को निर्दिष्ट करता है. वे इस प्रकार हैं:
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एक कंपनी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के मामले में आई.
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(क) व्यक्ति भारत में निवासी है जहां
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33.75 फीसदी (प्रतिशत यह 30 प्रतिशत + SC 3.75) प्रति;
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(ख) व्यक्ति भारत में निवासी नहीं है जहां
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33.75 फीसदी (प्रतिशत यह 30 प्रतिशत + SC 3.75) प्रति;
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या
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आयकर और उप पैरा में निर्धारित दरों पर आय के संबंध में आयकर पर अधिभार मैं वित्त अधिनियम, 1983 की प्रथम अनुसूची के भाग III के पैरा एक का, इस तरह के आय कुल आय गया था,
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जो भी अधिक है.
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द्वितीय. एक कंपनी के मामले में
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(क) कंपनी एक घरेलू कंपनी है, जहां
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प्रतिशत 22.575 (प्रतिशत आईटी 21.5 फीसदी + SC 1.075)
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(ख) कंपनी एक घरेलू कंपनी नहीं है जहां
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73.5 फीसदी (प्रतिशत यह 70 प्रतिशत + SC 3.5).
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(3)कर कटौती भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या महीने के अंतिम दिन से एक सप्ताह के भीतर किसी भी अन्य अधिकृत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के कार्यालय में यह कमी संबंधी द्वारा केन्द्र सरकार के ऋण के लिए भुगतान किया जाना चाहिए, जिसमें कटौती की है. केन्द्र सरकार के ऋण के लिए स्रोत पर कर कटौती का भुगतान करते समय, यह आयकर और अधिभार की सही मात्रा में चालान फार्म का सही प्रकार में अलग से दर्ज की गई है कि यह सुनिश्चित किया जाए.
(4)ये निर्देश संपूर्ण नहीं हैं और इस धारा के तहत कर की कटौती करने के लिए जिम्मेदार व्यक्तियों की मदद करने के लिए एक दृश्य के साथ ही जारी किए जाते हैं. एक संदर्भ हमेशा कर ढांचे में बदलाव नहीं किया है जिसके माध्यम से आयकर अधिनियम और प्रासंगिक वित्त अधिनियम बनाया जाना चाहिए एक शक नहीं है जब भी.
प्र.5. किसी भी सहायता की आवश्यकता है, के मामले में आयकर विभाग के संबंधित आयकर अधिकारी या स्थानीय जनसंपर्क अधिकारी उसी के लिए संपर्क किया जा सकता है.
परिपत्र: नहीं, 366 [एफ सं 275/23/83-IT (ख)], 20-7-1983 दिनांकित.

