अधिसूचना: 364 जारी करने की तारीख: 12/2/2001
अधिसूचना सं.
364-
अधिसूचना तिथि
12/02/2001
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
12/02/2001
अधिसूचना: 364
धारा (ओं) भेजा: एस.10 (23g), आर. 2 ई (7)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 2001/12/02
यह सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है कि पैरा में सूचीबद्ध उद्यम,. (3) नीचे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23g) के उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है, आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के साथ पढ़ा, मूल्यांकन साल 2002-2003 के लिए, 2003-2004 और 2004-2005.
प्र.20. अनुमोदन कि --- शर्त के अधीन है
(मैं) उद्यम / औद्योगिक उपक्रम के अनुरूप है और आयकर अधिनियम की धारा 10 (23g) के प्रावधानों, 1961, आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के साथ पढ़ने के साथ पालन करेंगे;
(Ii) केन्द्रीय सरकार इस मंजूरी को वापस लेने अगर उद्यम / औद्योगिक उपक्रम होगा:
(एक) बुनियादी ढांचे की सुविधा पर ले जाने के लिए रहता है; या
(बी) खाते की पुस्तकों को बनाए रखने और आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (7) द्वारा अपेक्षित के रूप में एक लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षित ऐसे खातों प्राप्त करने में विफल रहता है; या
(ग) आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (7) द्वारा अपेक्षित के रूप में लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है,
(3) अनुमोदित उद्यम है ऊपरी कृष्णा भाग्य जल निगम लिमिटेड के कृष्णा परियोजना, लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को अपर कृष्णा सिंचाई परियोजना को क्रियान्वित करने के लिए अनुबंध, 3 तल, आर सर्कल, बंगलौर 560.001,.
[अधिसूचना संख्या 37/2001/F. सं 205/67/98-ITA-II, Vol.II]

