361 : अधिसूचना: 361 जारी करने की तिथि: 30/11/2006
अधिसूचना सं.
361
अधिसूचना तिथि
30/11/2006
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
30/11/2006
अधिसूचना सं. 361/2006, 30-11-2006 दिनांक
यह एतद्द्वारा सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है संगठन एम / एस कि.चिकित्सा अनुसंधान के लिए फाउंडेशन, मुंबई (द्वितीय) की उपधारा (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की, आयकर नियम 6 के साथ पढ़ा खंड के प्रयोजन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है नियम, 1962 आंशिक रूप से निम्नलिखित शर्तों के अधीन (और नहीं अनुसंधान के लिए पूरी तरह मौजूदा एक 'वैज्ञानिक रिसर्च एसोसिएशन' के रूप में) अनुसंधान गतिविधियों में लगे हुए श्रेणी 'अन्य संस्था' के तहत 2004/01/04 से 31-3-2007 तक की अवधि के लिए : -
(मैं) को मंजूरी दे दी संगठन अपने अनुसंधान गतिविधियों के लिए अलग खातों को बनाए रखेगा.
(Ii) इस मंजूरी दी जा रही है, जिसके लिए वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक के लिए मंजूरी दे दी, संगठन यह उप - धारा के तहत मंजूरी दी गई है, जिसके लिए अनुसंधान गतिविधियों के संबंध में अपने अंकेक्षित आय एवं व्यय लेखा की प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगा (1) आयकर की धारा 35 के अधिनियम, 1961 के आयकर (छूट) के Income-tax/Director के आयुक्त को या उससे पहले आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत तिथि या बाद में समाप्त हो रहा है, जो भी इस अधिसूचना की तारीख से 90 दिनों के भीतर, क्षेत्राधिकार रखने.
(Iii) को मंजूरी दे दी संगठन भी खंड में निर्दिष्ट आय एवं व्यय खाते के साथ जोड़ देना होगा (ख) के ऊपर, लेखा परीक्षक से एक प्रमाण पत्र: -
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दाताओं की धारा 35 के तहत कटौती का दावा करने के पात्र हैं जिनके संबंध में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए संगठन द्वारा प्राप्त राशि को निर्दिष्ट (1) (ख).
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व्यय का प्रमाण है कि वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए किया गया था.
[एफ सं 203/62/2004-ITA-II]

