आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

361

परिपत्र की तिथि

10/06/1983

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

10/06/1983

परिपत्र: सं 361, 10-06-1983 दिनांकित

वित्तीय वर्ष 1983-84

1777. अधिनियम, 1983 के वित्त की प्रथम अनुसूची के भाग द्वितीय में निर्दिष्ट दरों पर वित्तीय वर्ष 1983-84 के दौरान बीमा आयोग से स्रोत पर कर की कटौती के लिए निर्देश

1मैं इस विभाग के परिपत्र सं 340 [एफ के लिए एक संदर्भ को आमंत्रित करने के लिए निर्देशित कर रहा हूँ सं 275/20/82-IT (ख)], 1982/06/05 दिनांकित जिसमें आयकर की कटौती के बीमा के माध्यम से आय के भुगतान से वित्तीय वर्ष 1982-83 के दौरान किया जाना था, जिस पर दरें खंड 194D तहत आयोग सूचित किया गया. वित्त अधिनियम, 1983 की प्रथम अनुसूची के भाग द्वितीय में, वित्तीय वर्ष 1983-84 के दौरान खंड 194D तहत स्रोत पर कर की कटौती के लिए निम्न दरें निर्दिष्ट किया गया है:

 
 
आयकर
अधिभार
{
(एक कंपनी के अलावा अन्य) एक व्यक्ति के मामले में, निवासी भारत में कौन है
10 फीसदी
कोई नहीं;
II
एक घरेलू कंपनी के मामले में
21.5 फीसदी
1.075 फीसदी

प्र.20. खंड 194D के प्रावधानों ही अधिनियम की धारा 195 के प्रावधानों के तहत एक निवासी को भुगतान बीमा आयोग के माध्यम से आय के संबंध में लागू हालांकि, आयकर रास्ते से से आय के भुगतान सहित भुगतान (से कटौती किए जाने की आवश्यकता है बीमा कमीशन) एक गैर कॉर्पोरेट, अनिवासी कर दाता और यह भी एक भारतीय कंपनी न ही नियम 27 के तहत निर्धारित तरीके से घोषणा और लाभांश का भारत के भीतर भुगतान के लिए निर्धारित की व्यवस्था की है जो एक कंपनी न तो एक कंपनी है जो करने के लिए बनाया आयकर नियमों के, 1962. भारत, (ख) (i) वित्त अधिनियम, 1983 की प्रथम अनुसूची के भाग द्वितीय के मद 1 में निर्दिष्ट के रूप में स्रोत पर कर कटौती की दर में निवासी नहीं है जो एक कंपनी के अलावा किसी अन्य व्यक्ति के मामले में , 33.75 फीसदी बीमा कमीशन या आयकर के माध्यम से आय की और भाग III के पैरा एक के उप पैरा मैं में निर्धारित दरों पर उस पर अधिभार (प्रतिशत 3.75 प्रतिशत अधिभार प्रति 30 पर आयकर) उक्त अनुसूची की अगर ऐसी आय जो भी अधिक हो ऐसे व्यक्ति की कुल आय में किया गया था.एक घरेलू कंपनी नहीं है जो एक कंपनी के मामले में, बीमा कमीशन पर टैक्स प्रतिशत 73.5 की दर से कटौती की जाती (प्रतिशत आयकर में 70 से अधिक 3.5 प्रतिशत अधिभार) किया जा रहा है.

(3)वे बीमा आयोग से आयकर की कटौती करने के लिए संबंधित insofar के रूप में कानून में मुख्य प्रावधानों के पदार्थ इसके अंतर्गत दी गई है:

(1) स्रोत पर कर की कटौती के प्रयोजनों के लिए, "बीमा कमीशन" आयोग के माध्यम से किया जाए या अन्यथा, व्यापार निरंतरता से संबंधित सहित बीमा कारोबार (, नवीकरण याचना या खरीद के लिए, पारिश्रमिक या इनाम के रास्ते से एक आय का मतलब होगा या बीमा की नीतियों के पुनर्जीवित).

(2) कटौती के खाते में आय के ऋण का समय पर कराया जाएगा, या जो भी पहले हो पेयी, के लिए भुगतान क्या है (जो भी मोड द्वारा).

(3) कर कटौती पिछले से सरकार खजाना या भारतीय रिजर्व बैंक या भारतीय स्टेट बैंक या एक सप्ताह के भीतर किसी भी अन्य अधिकृत सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक के कार्यालय में यह कमी संबंधी द्वारा केन्द्र सरकार के ऋण के लिए भुगतान किया जाना चाहिए कटौती किया जाता है, जिसमें महीने के दिन.बीमा आयोग के माध्यम से आय दाता के व्यापार के खातों बना रहे हैं जो ऊपर तिथि पर आदाता के खाते में जमा किया जाता है जहां मामलों में, उधर से कर कटौती केन्द्र सरकार के ऋण के लिए भुगतान किया जा सकता है खातों बना रहे हैं अप करने के लिए जो तिथि, गिरता है, जिसमें महीने की समाप्ति के दो महीने के भीतर.

(4) स्रोत पर कर कटौती का भुगतान करने के लिए रिक्त चालान आयकर अधिकारी से प्राप्त किया जा सकता है.करदाताओं की सुविधा के लिए नया रंग बैंड चालान रूपों पेश किया गया है. प्रत्येक ऐसी चालान फार्म भी शीर्ष बाएँ हाथ कोने पर गिने है. भुगतान नीचे संकेत तदनुसार के रूप में उपयुक्त चालान पर बनाया जाना चाहिए:

-
बीमा के भुगतान से कर की कटौती
चालान नंबर 2
 
आयोग कंपनियों के लिए बनाया
(लाल रंग बैंड में)
-
बीमा के भुगतान से कर की कटौती
चालान नंबर 8
 
गैर कंपनियों, यानी, व्यक्तियों, आदि के लिए बना आयोग
(नीले रंग बैंड में)

यह उचित चालान फार्म भुगतान करने के लिए प्रयोग किया जाता है कि आयकर विभाग में कर भुगतान का सही लेखा के लिए बहुत आवश्यक है.

कर के भुगतान के किसी भी अधिभार भी शामिल है जहां यह उस उद्देश्य के लिए प्रदान की अंतरिक्ष में, चालान में अलग से दिखाया जाना चाहिए.

(5) स्रोत पर कटौती करने की कर की राशि निकटतम रुपया मात्रा में कम से कम 50 पैसे की अनदेखी और धारा 288B के तहत आवश्यक के रूप में, एक रुपए 50 पैसे या उससे अधिक की राशि में वृद्धि करने के लिए गोल किया जाना चाहिए.

(6) एक एजेंट के खाते में जमा बीमा कमीशन, श्रेय या पहले उसे करने के लिए भुगतान अतिरिक्त आयोग के संबंध में अपने खाते में किए गए डेबिट के लिए समायोजन की अनुमति नहीं है और आयकर से कर की कटौती के समय से कटौती की जानी चाहिए आयोग की पूरी राशि अपने खाते में जमा.

(7) यदि वह संबंधित आयकर अधिकारी को फार्म सं 13D में एक आवेदन पत्र बनाने और उसके पास से प्राप्त करने के लिए एक कंपनी के अलावा और आयोग के प्राप्तकर्ता, के लिए खुला होगा द्वारा आय भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को अधिकृत प्रमाण पत्र जिस तरह से बीमा आयोग के अपने मामले के लिए उपयुक्त हो सकता है, ऐसी दरों पर कर कटौती, या कोई कर नहीं घटा.यह पहले आयकर अधिकारी द्वारा रद्द कर दिया है जब तक कि ऐसे प्रमाणपत्र उसमें निर्धारित अवधि के लिए मान्य होगा.

(8) भुगतान करने के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को श्रेय दिया या, स्रोत पर कर कटौती की राशि का भुगतान बीमा आयोग के माध्यम से उसमें आय की राशि दिखा फार्म सं 19D में पेयी, और भुगतान की तारीख को एक प्रमाण पत्र जारी करना चाहिए सरकार के खाते में.

(9) बीमा आयोग के माध्यम से आय से अनुभाग 194D के अनुसार कर की कटौती करने वाले व्यक्ति उसे आकलन करने के क्षेत्राधिकार वाले आयकर अधिकारी को भेजना चाहिए.

त्रैमासिक 15 जुलाई को फार्म सं 26D (क) में एक प्रमाण पत्र, 15 अक्तूबर, 15 जनवरी और 15 अप्रैल, पिछली तिमाही के दौरान उसके द्वारा किए गए कर की कटौती के संबंध में;

(ख) तुरंत पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के दौरान उसके द्वारा काट लिया गया है जो कर से बीमा कमीशन की राशि का विवरण शामिल प्रत्येक वर्ष पर या 30 जून से पहले फार्म सं 26E में एक बयान; और

(ग) बीमा कमीशन की राशि का विवरण शामिल प्रत्येक वर्ष पर या 30 जून से पहले फार्म सं 26F में एक बयान भुगतान किया है या कर की कटौती के बिना तुरंत पिछले वित्त वर्ष के दौरान श्रेय दिया.

परिपत्र: नहीं 361 [एफ सं 275/25/83-IT (ख)], 1983/10/06 दिनांकित.