360 : अधिसूचना: 360 जारी करने की तिथि: 30/12/2003
अधिसूचना सं.
360
अधिसूचना तिथि
30/12/2003
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
30/12/2003
अधिसूचना नहीं : 360
धारा (ओं) भेजा : धारा 10 (23 सी)
जारी करने की तारीख : 30/12/2003
अधिसूचना सं अंक की 360 तिथि: 30/12/2003
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के उपखंड (चतुर्थ) खंड (23 सी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा "परम पावन दलाई लामा की चैरिटेबल ट्रस्ट, नई सूचना देता है दिल्ली "निर्धारण वर्ष अर्थात् निम्न स्थितियों, 2002-03 से 2004-05 के अधीन के लिए कहा उपखंड के प्रयोजन के लिए: -
(मैं) निर्धारिती अपनी आय लागू होगी, या पूरी तरह से और विशेष रूप से यह स्थापित किया है, जिसके लिए वस्तुओं के लिए, आवेदन के लिए जमा;
(Ii) निर्धारिती निवेश करने या किसी भी एक या में से अन्यथा ऊपर उल्लेख किया मूल्यांकन वर्षों के लिए प्रासंगिक पिछले वर्षों के दौरान किसी भी अवधि के लिए (आभूषण, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त की और बनाए रखा स्वैच्छिक योगदान के अलावा अन्य) अपने धन जमा नहीं करेंगे (5) की धारा 11 की उप - धारा में निर्दिष्ट रूपों या मोड के अधिक;
व्यापार में इस तरह के व्यापार के संबंध में बनाए रखा है निर्धारिती और खातों की अलग पुस्तकों के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक है जब तक कि (iii) इस क्रम में, किसी भी आय से किया जा रहा लाभ और व्यापार के लाभ के संबंध में लागू नहीं होगा;
(Iv) निर्धारिती नियमित रूप से आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार आयकर प्राधिकरण से पहले अपनी आय का रिटर्न फाइल करेंगे;
(V) विघटन की स्थिति में अपने अधिशेष और संपत्ति समान उद्देश्यों के साथ एक धर्मार्थ संगठन को दिया जाएगा और उसी का कोई हिस्सा सोसायटी के सदस्यों में से किसी को जाना होगा.
फ़ाइल No.197/202/2003-ITA-I

