36/2011 : अधिसूचना: सं. 36/2011 [एफ.सं. वी-27015/1/2011-काआ(एनसी)]/का. आ. 877(अ), तारीख: 27-4-2011
अधिसूचना सं.
36/2011
अधिसूचना तिथि
27/04/2011
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
27/04/2011
निर्माण, उपकरणों, प्रस्तुत और श्रीमती लक्ष्मी शाह ग्रामीण चिकित्सा और अनुसंधान केंद्र की ओर से श्रीमती चल रहा है. लक्ष्मी और श्री JANKILAL शाह फाउंडेशन, मुंबई धारा 35AC के तहत पात्र योजना या परियोजना के रूप में अधिसूचित
धारा 35AC, स्पष्टीकरण (ख) के साथ पढ़ा, बहां आयकर अधिनियम की, 1961 - पात्र परियोजनाओं या योजनाओं पर व्यय - अधिसूचित पात्र परियोजनाओं या स्कीमों
अधिसूचना NO.36/2011 [F.NO.V-27015/1/2011-SO (NAT.COM)] / तो 877 (ई), 27-4-2011 दिनांक
जबकि वित्त मंत्रालय में भारत सरकार, (राजस्व विभाग) की अधिसूचना द्वारा नंबर है तो 973 (ई), उप - धारा के तहत जारी 14 दिसंबर 1995, दिनांक (1) व्याख्या (ख) खंड के साथ पठित आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35AC के लिए केन्द्र सरकार ने सीरियल नंबर 9, "निर्माण, उपकरण, फर्नीचर और श्रीमती लक्ष्मी शाह ग्रामीण चिकित्सा एवं अनुसंधान केन्द्र के चलने" श्रीमती पर अधिसूचित किया था.लक्ष्मी और श्री Jankilal शाह फाउंडेशन, 9, नेपल्स, Sobini रोड, कफ परेड, मुंबई - 400 005, आगे अधिसूचना संख्या बढ़ा दी गई है जो आकलन साल 1996-97 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में तो 688 (ई), मूल्यांकन के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए 18 अक्टूबर 2001 दिनांकित आगे अधिसूचना संख्या SO1053 (ई), बढ़ाया गया था जो आकलन वर्ष 1999-2000 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए 11 अगस्त 1998 दिनांकित वर्ष 2002-03; , आगे अधिसूचना संख्या इतनी 380 (ई) बढ़ाया वित्तीय वर्ष 2004-05 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए 23 मार्च 2005 दिनांकित और 23 अक्टूबर 2007 दिनांकित, आगे अधिसूचना संख्या इतनी 1798 (ई) बढ़ा दी गई है जो किया गया था जो वित्तीय वर्ष 2007-08 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए;
जबकि उक्त परियोजना या स्कीम पंद्रह साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने कहा, परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, को विस्तार देने के लिए (5) आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल की अवधि के लिए आगे कहा परियोजना या योजना;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1), (ख) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35AC के लिए स्पष्टीकरण की, इसके द्वारा योजना या परियोजना के निर्माण को सूचित करता खंड के साथ पढ़ा उपकरण, फर्नीचर और श्रीमती चल रहा है.श्रीमती द्वारा किया जा रहा है जो लक्ष्मी शाह ग्रामीण मेडिकल एंड रिसर्च सेंटर ". लक्ष्मी और श्री Jankilal शाह फाउंडेशन, 9, नेपल्स, Sobini रोड, कफ परेड, मुंबई - 400 005, रुपए की अनुमोदित लागत में किसी भी बदलाव के बिना. 2 करोड़, वित्तीय वर्ष 2010-11 में पहले से ही है कि एक दिशा के साथ, 2010-11, 2011-12 और 2012-13 यानी वित्तीय वर्ष 2010-11 से शुरू होने वाले तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में व्यपगत, आयकर अधिनियम की धारा 35AC के तहत इसलिए कोई प्रमाण पत्र, 1961 वित्तीय वर्ष 2010-11 के लिए जारी किया जाएगा.
एनएन

