आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

36/2010 [का. आ. 1137(अ)]

अधिसूचना तिथि

17/05/2010

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

17/05/2010

अधिसूचना: एनसी-36/2010 [का.आ. 1137(अ)], तारीख: 17-5-2010

सूचनाएं

आयकर अधिनियम

धारा 35AC (1), विवरण के साथ पढ़ा (ख), बहां आयकर अधिनियम की, 1961 - पात्र परियोजनाओं या योजनाओं पर व्यय - अधिसूचित पात्र परियोजनाओं या स्कीमों

अधिसूचना संख्या में संशोधन अतः 466 (ई), 29-3-2007 दिनांकित

अधिसूचना सं. 36/2010 [F.NO. V-27015/1/2010-SO (NAT.COM)] / तो 1137 (ई), 17-5-2010 दिनांक


जबकि वित्त मंत्रालय में भारत सरकार (राजस्व विभाग) की अधिसूचना द्वारा, संख्या इतनी, 29 मार्च 2007, उप - धारा के तहत जारी दिनांक (1) से स्पष्टीकरण की (ख) खंड के साथ 466 (ई) पढ़ा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC, केन्द्र सरकार, सौराष्ट्र गुर्दा अनुसंधान संस्थान, बीटी सावनी किडनी अस्पताल के पास विश्वविद्यालय गेट, यूनिवर्सिटी रोड से बीटी सावनी किडनी अस्पताल के लिए सीरियल नंबर 20,, पर निर्दिष्ट किया था राजकोट - 360005, गुजरात, वित्तीय वर्ष 2007-08 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में;

जबकि उक्त परियोजना या योजना तीन साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;

जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने कहा, परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, को निर्दिष्ट करने के लिए आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल और रुपये से परियोजना की लागत बढ़ाने की अवधि के लिए आगे कहा परियोजना या स्कीम.रुपये के लिए 2.96 करोड़. 3.91 करोड़;

अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) के खंड के साथ पढ़ा (ख) आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण का, 1961 (1961 का 43), -

एक के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में 360005, गुजरात - (एक) को इसके द्वारा बीटी सावनी किडनी अस्पताल के लिए योजना या परियोजना सौराष्ट्र गुर्दा अनुसंधान संस्थान, बीटी सावनी किडनी अस्पताल के पास विश्वविद्यालय गेट, विश्वविद्यालय रोड, राजकोट से बाहर किया जा रहा है निर्दिष्ट करता है वित्तीय वर्ष से शुरू होने में तीन साल की अवधि 2010-11 यानी, 2010-11, 2011-12 और 2012-13;

(ख) आगे अर्थात् निम्नलिखित प्रभाव को 29 मार्च 2007, दिनांकित कहा अधिसूचना संख्या इतनी 466 (ई), हरजाना: -

कहा अधिसूचना में, सीरियल नंबर 20 के खिलाफ टेबल में, स्तंभ में (4), पत्र, आंकड़े और शब्द "रुपये के लिए, अनुभाग 35AC के तहत कटौती के रूप में अनुमति दी जाए लागत की अधिकतम राशि से संबंधित. 2.96 करोड़ ", पत्र, आंकड़े और शब्द" रु. 3.91 करोड़ "प्रतिस्थापित किया जाएगा.