आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

3598

अधिसूचना तिथि

05/11/1982

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

05/11/1982

अधिसूचना: का. आ. 3598 जारी करने की तारीख: 5/11/1982

                        

अधिसूचना: SO3598
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1982/05/11
16-7-1979 दिनांकित इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या 2935 (एफ नहीं 203/12/79--ITA द्वितीय) की निरंतरता में, यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था के विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, नई दिल्ली, (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पठित उपधारा के खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) के लिए विहित प्राधिकारी, ---: निम्नलिखित शर्तों के अधीन अन्य प्राकृतिक और व्यावहारिक विज्ञान के क्षेत्र में श्रेणी 'एसोसिएशन' के तहत
(मैं) पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, नई दिल्ली, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाता बनाए रखेंगे.
(Ii) 30 अप्रैल तक इस उद्देश्य के लिए नीचे रखी और उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में कहा संघ इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी, प्रत्येक वर्ष.
(Iii) ने कहा कि एसोसिएशन 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, प्रत्येक वर्ष, उनकी लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रति उनकी कुल आय और व्यय और इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा संतुलन पत्र दिखा आयकर के संबंधित आयुक्त को.
संस्थान
पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन, नई दिल्ली.
इस अधिसूचना 18-1-1982 से 31-3-1985 तक की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 4959 / एफ 203/155/82---ITA सं. द्वितीय]