3547 : अधिसूचना: का. आ. 3547 जारी करने की तिथि: 12/11/1965
अधिसूचना सं.
3547
अधिसूचना तिथि
12/11/1965
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
12/11/1965
अधिसूचना: SO3547
धारा (ओं) भेजा: 280ZB, 280ZB (2), 280ZB (2) (क)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1965/12/11
उप - धारा के परन्तुक की उप - धारा (2) खंड 280ZB की और के खंड (क) के परन्तुक के खण्ड (क) के अनुसरण में (5) आयकर अधिनियम, 1961 (43 की धारा 280ZD की 1961), केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा उन खंड के प्रयोजनों के लिए नीचे उल्लेख संस्थाओं को सूचित करता है: ---
1 औद्योगिक विकास भारत अधिनियम, 1964 की बैंक (1964 का 18) के तहत स्थापित भारतीय औद्योगिक विकास बैंक,;
प्र.20. औद्योगिक वित्त निगम अधिनियम, 1948 (1948 का 15) के तहत स्थापित भारतीय औद्योगिक वित्त निगम,;
(3) सभी राज्य वित्तीय निगम राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 (1951 का 63) के तहत स्थापित किया;
(4) औद्योगिक ऋण और इंडिया लिमिटेड के निवेश निगम;
प्र.5. इंडिया लिमिटेड मद्रास औद्योगिक और निवेश निगम;
प्र.6. औद्योगिक विकास निगमों को राज्य सरकारों द्वारा भारत में स्थापित;
प्र.7. पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक;
8 अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम, वाशिंगटन;
9 KREDITANSTALT फर WIEDERAUBAU, पश्चिम जर्मनी;
10 अंतर्राष्ट्रीय विकास, संयुक्त राज्य अमेरिका के लिए एजेंसी;
प्र।11. निर्यात आयात बैंक, संयुक्त राज्य अमेरिका के;
प्र.12. निर्यात आयात बैंक, जापान;
प्र.13. Ente Naxionale Idrocarburi, इटली;
प्र.14. Medio बैंका, स्पा मिलान, इटली;
प्र.15. Compagnie Francaise डी 'आश्वासन Au वाणिज्य Exterieur, फ्रांस;
प्र.16. राष्ट्रमंडल डेवलपमेंट फाइनेंस कम्पनी लिमिटेड, लंदन;
प्र.17. 'MEDIO Credito CENTRALE, रोम, इटली';
प्र.18. 'कार्यालय राष्ट्रीय du DUCROIRE, ब्रसेल्स.

