आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

352

अधिसूचना तिथि

17/11/2006

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

17/11/2006

अधिसूचना: 352 जारी करने की तिथि: 17/11/2006

अधिसूचना सं. 352/2006, 17-11-2006 दिनांक


आयकर अधिनियम की उपधारा 80-1A की धारा (ग) प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, 1961 (1961 का 43) (बाद में कहा कि अधिनियम के रूप में करने के लिए कहा गया है), जबकि फंसाया और अधिसूचित किया है एक वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) ख़बरदार संख्या इतनी 193 (ई) में भारत सरकार के सूचना द्वारा औद्योगिक पार्क के लिए योजना, 30 दिनांकित मार्च, 1999 की अवधि 1 अप्रैल दिन, 1997 को शुरुआत और मार्च, 2002 और ख़बरदार संख्या के 31 वें दिन समाप्त होने के लिए तो 354 (ई), ", 1 दिन अप्रैल दिनांक 97 और 31 दिन पर समाप्त मार्च, 2006;

और एम / एस जबकि. इन्फिनिटी इंफोटेक पार्क लिमिटेड, प्लॉट ए -3, ब्लॉक जीपी, सेक्टर वी, साल्ट लेक इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स, कोलकाता 700 091, प्लॉट नंबर ए -3 में, एक औद्योगिक पार्क विकसित कर रहा है, ब्लॉक जीपी, सेक्टर वी, साल्ट लेक इलेक्ट्रॉनिक्स परिसर, उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल -700 091;

और केन्द्र सरकार 2 सितंबर दिनांकित अधिसूचना के अनुबंध में निर्दिष्ट नियमों और शर्तों से कहा औद्योगिक पार्क विषय को मंजूरी दी थी, जबकि एसओ 3472 2006 ख़बरदार संख्या;

जबकि, खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (iii) की उपधारा (4) उक्त अधिनियम की धारा 80-IA की केन्द्र सरकार ने एम / एस द्वारा, उपक्रम अधिसूचित किया था विकसित किया जा रहा है और बनाए रखा जा रहा है और ऑपरेशन .इन्फिनिटी इंफोटेक पार्क लिमिटेड, उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए एक औद्योगिक पार्क के रूप में कोलकाता;

जबकि भारत भाग द्वितीय के राजपत्र में प्रकाशित पहले अधिसूचना के अधिक्रमण में, धारा 3 (द्वितीय) 2 सितंबर दिनांकित, 2006 ख़बरदार संख्या केन्द्र सरकार के वाणिज्य और उद्योग के बारे में कहा औद्योगिक पार्क ख़बरदार मंत्रालय का पत्र सं 15 को मंजूरी दे दी है, ताकि 3472, / 90/2006-1 पी एंड आईडी, इस अधिसूचना के अनुबंध में उल्लिखित नियमों और शर्तों दिनांकित 2006/09/25 विषय;

अब, इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा 80-IA की उप - धारा (iii) खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों (4) का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा /, उपक्रम सूचित करता है विकसित किया जा रहा है और एम द्वारा बनाए रखा और संचालित किया जा रहा है एस.इन्फिनिटी इंफोटेक पार्क लिमिटेड, कोलकाता, उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए एक औद्योगिक पार्क के रूप में (iii).

संलग्न सूची
 
भारत सरकार के अनुमोदन एम / एस द्वारा एक औद्योगिक पार्क की स्थापना के लिए दी गई है, जिस पर नियम और शर्तों. इन्फिनिटी इंफोटेक पार्क लिमिटेड, कोलकाता.
औद्योगिक उपक्रम की 1. (मैं) नाम
:
इन्फिनिटी इंफोटेक पार्क लिमिटेड.
(Ii) प्रस्तावित स्थान
:
प्लॉट नंबर ए -3, ब्लॉक जीपी, सेक्टर वी, साल्ट लेक इलेक्ट्रॉनिक्स कॉम्प्लेक्स, उत्तर 24 परगना, पश्चिम बंगाल -700 091.
औद्योगिक पार्क (iii) स्थान
:
33,014.84 वर्ग मीटर
(Iv) प्रस्तावित गतिविधियों
 
 

 

एनआईसी कोड के साथ औद्योगिक गतिविधियों की प्रकृति
 
एनआईसी कोड
विवरण
क्रम सं.
अनुभाग
प्रभाग
समूह
श्रेणी
 
I3
३६
367
-
कंप्यूटर और कंप्यूटर आधारित प्रणाली के निर्माण.
IV.7
75
752
-
टेलीफोन संचार सेवाएं.
89
892
-
डाटा प्रोसेसिंग, सॉफ्टवेयर विकास और कंप्यूटर परामर्श सेवाएं.
घ]
89
893
-
व्यापार और प्रबंधन परामर्श गतिविधियों.

 

(V) विनियोज्य क्षेत्र का प्रतिशत औद्योगिक उपयोग के लिए निर्धारित
:
92.00%
(Vi) वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए निर्धारित आबंटन क्षेत्र का प्रतिशत.
:
08.00%
औद्योगिक इकाइयों की (सप्तम) न्यूनतम संख्या
:
15 इकाइयों
(आठ) कुल निवेश (रूपये में) प्रस्तावित
:
72.36 करोड़ रुपए
(नौवीं) औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित अंतरिक्ष (रूपये में) पर निवेश
:
52.30 करोड़ रुपए
(रूपये में) औद्योगिक उपयोग के लिए बनाया अंतरिक्ष पर निवेश सहित बुनियादी ढांचे के विकास पर (एक्स) निवेश
:
71.95 करोड़ रुपए
औद्योगिक पार्क के प्रारंभ होने की (ग्यारहवीं) प्रस्तावित तारीख
:
31-12-2004
  1. एक औद्योगिक पार्क में बुनियादी ढांचे के विकास पर न्यूनतम निवेश कुल परियोजना लागत का 50% से कम नहीं होगा. औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित अंतरिक्ष प्रदान करता है जो औद्योगिक पार्क के मामले में, औद्योगिक अंतरिक्ष के निर्माण की लागत सहित बुनियादी ढांचे के विकास पर कम से कम खर्च, कुल परियोजना लागत का 60% से कम नहीं होगा.

  2. बुनियादी ढांचे के विकास, (दृष्टिकोण सड़कों सहित) सड़कों, पानी की आपूर्ति और सीवरेज, आम प्रवाह इलाज की सुविधा, दूरसंचार नेटवर्क, पीढ़ी और बिजली के वितरण ", एयर कंडीशनिंग और पहचान योग्य हैं जो औद्योगिक गतिविधियों के लिए आम उपयोग के लिए कर रहे हैं जैसे अन्य सुविधाओं में शामिल होगा और वाणिज्यिक शर्तों पर प्रदान की जाती हैं.

  3. कोई भी इकाई (ख) 354 (ई) के पैरा 6 में से, 1 अप्रैल 2002 दिनांकित, विनियोज्य औद्योगिक क्षेत्र का प्रतिशत पचास से अधिक पर कब्जा करेगा उप अनुच्छेद में दी गयी तालिका के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट एक औद्योगिक पार्क की.इस उद्देश्य के लिए एक इकाई के एक और अधिक राज्य या केन्द्रीय कर कानूनों के प्रयोजन के लिए कोई अलग और विशिष्ट इकाई का मतलब है.

  1. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड या भारतीय रिजर्व बैंक या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा अनिवासी भारतीय निवेश के लिए, नीति और प्रक्रियाओं के अनुसार अलग से लिया जाएगा कि सहित आवश्यक अनुमोदन, बल में.

  2. अधिनियम के तहत कर लाभ (सात) इस अधिसूचना के पैरा 1 में संकेत दिया इकाइयों की संख्या, औद्योगिक पार्क में स्थित हैं के बाद ही उठाया जा सकता है.

  3. मेसर्स इन्फिनिटी इंफोटेक पार्क लिमिटेड, कोलकाता, खंड के अधीन लाभ (iii) की उपधारा (4) आयकर अधिनियम की धारा 80 आईए के 1961 लाभ उठाया जा करने के लिए कर रहे हैं, जिसमें इस अवधि के दौरान औद्योगिक पार्क संचालित करने के लिए जारी करेगा .

  4. मामले में औद्योगिक पार्क के प्रारंभ में इस अधिसूचना के पैरा 1 (ग्यारहवीं) में दर्शाई गई तारीख से एक वर्ष से अधिक की देरी है, ताजा अनुमोदन उप - धारा 4 के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए औद्योगिक पार्क स्कीम, 2002 के तहत आवश्यक हो जाएगा (iii) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-IA की.

9    अनुमोदन अमान्य और एम / एस होगा. अगर इन्फिनिटी इंफोटेक पार्क लिमिटेड, कोलकाता, ऐसे अपंग व्यक्ति के किसी भी नतीजों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे

(मैं) की मंजूरी केन्द्र सरकार ने दी है, जिसके आधार पर आवेदन गलत जानकारी / गलत सूचना या कुछ सामग्री जानकारी में प्रदान नहीं किया गया होता है.

(Ii) यह मंजूरी पहले ही एक अन्य उपक्रम के नाम पर दी गई है, जिसके लिए औद्योगिक पार्क के स्थान के लिए है.

  1. मामला एम / एस में. इन्फिनिटी इंफोटेक पार्क लिमिटेड, कोलकाता, एक अन्य उपक्रम (यानी, बदली उपक्रम), अंतरणकर्ता और बदली के लिए औद्योगिक पार्क (यानी, अंतरणकर्ता उपक्रम) के संचालन और रखरखाव के स्थानान्तरण औद्योगिक के लिए सचिवालय के उद्यमी सहायता यूनिट के लिए संयुक्त रूप से अंतरंग करेगा सहायता, औद्योगिक नीति और संवर्धन, उद्योग भवन, नई दिल्ली -11 उक्त हस्तांतरण के लिए अंतरणकर्ता और बदली उपक्रम के बीच निष्पादित समझौते की एक प्रति के साथ विभाग.

  2. इस अधिसूचना में उल्लेखित शर्तों के साथ ही औद्योगिक पार्क स्कीम, 2002 में शामिल उन लोगों को इस योजना के तहत लाभ उठाया जा करने के लिए कर रहे हैं जिस अवधि के दौरान पालन किया जाना चाहिए. केन्द्र सरकार मामले एम / एस में ऊपर की मंजूरी वापस ले सकते हैं. इन्फिनिटी इंफोटेक पार्क लिमिटेड, कोलकाता, शर्तों के किसी के साथ पालन करने में विफल रहता है.

प्र.12.      किसी भी सामग्री तथ्य का खुलासा करने के लिए आवेदक की ओर से केन्द्र सरकार या पता लगाने के लिए भविष्य में, या विफलता के अनुमोदन के बिना परियोजना योजना के किसी भी संशोधन, औद्योगिक पार्क की मंजूरी रद्द करना होगा.

[एफ सं 178/81/2005-ITA-I]