351 : अधिसूचना: 351 जारी करने की तिथि: 17/11/2006
अधिसूचना सं.
351
अधिसूचना तिथि
17/11/2006
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
17/11/2006
अधिसूचना सं. 351/2006, 17-11-2006 दिनांक
जबकि (4) आयकर अधिनियम की धारा 80-IA की, 1961 (1961 का 43) (बाद में कहा कि अधिनियम के रूप में) की उपधारा (ग) खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, फंसाया और वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) में भारत सरकार के सूचना द्वारा, औद्योगिक पार्क के लिए एक योजना को अधिसूचित किया है ख़बरदार संख्या SOI93 (ई), अवधि के लिए 30 मार्च 1999, दिनांक 1 पर शुरुआत अप्रैल, 1997 और अप्रैल, 2002 के LST दिन दिनांकित मार्च, 2002 और ख़बरदार संख्या इतनी 354 (ई) के 31 वें दिन, पर समाप्त होने के दिन, अप्रैल, 1997 के दिन 1 पर शुरुआत और 31 को समाप्त अवधि के लिए मार्च, 2006 के दिन;
और एम / एस जबकि.Maddi Lakshmaiah एंड कंपनी लिमिटेड, चिरला रोड, Chilakaluripeta-522 616, गुंटूर, टीटीसी औद्योगिक क्षेत्र, मिलेनियम बिजनेस पार्क, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम, नवी मुंबई, महाराष्ट्र 400 705 में एक औद्योगिक पार्क, अर्थात् "एमएल टावर्स" विकसित कर रहा है;
और केन्द्र सरकार के वाणिज्य और उद्योग पत्र सं 15/34/04-1P एंड आईडी दिनांक के बारे में कहा औद्योगिक पार्क ख़बरदार मंत्रालय को मंजूरी दे दी है, जबकि 31 2004 इस अधिसूचना के अनुबंध में उल्लिखित नियमों और शर्तों के अधीन;
अब, इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा 80-IA की उप - धारा (iii) खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों (4) का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा /, उपक्रम सूचित करता है विकसित किया जा रहा है और एम द्वारा बनाए रखा और संचालित किया जा रहा है एस.उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए एक औद्योगिक पार्क के रूप में Maddi Lakshmaiah एंड कंपनी लिमिटेड, (iii).
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संलग्न सूची
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भारत सरकार के अनुमोदन एम / एस द्वारा एक औद्योगिक पार्क की स्थापना के लिए दी गई है, जिस पर नियम और शर्तों. Maddi Lakshmaiah एंड कंपनी लिमिटेड, गुंटूर.
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औद्योगिक उपक्रम की 1. (मैं) नाम
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Maddi Lakshmaiah एंड कंपनी लिमिटेड, आंध्र प्रदेश
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(Ii) प्रस्तावित स्थान
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एमएल टावर्स, टीटीसी औद्योगिक क्षेत्र, मिलेनियम बिजनेस पार्क, महाराष्ट्र औद्योगिक विकास निगम, नवी मुंबई, महाराष्ट्र -400 705
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औद्योगिक पार्क (iii) स्थान
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22,231 वर्ग मीटर
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(Iv) प्रस्तावित गतिविधियों
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एनआईसी कोड के साथ औद्योगिक गतिविधियों की प्रकृति
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एनआईसी कोड
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विवरण
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क्रम सं.
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अनुभाग
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प्रभाग
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समूह
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श्रेणी
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ए
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८
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89
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892
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-
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डाटा प्रोसेसिंग, सॉफ्टवेयर विकास और कंप्यूटर परामर्श सेवाएं
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ख
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८
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89
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893
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-
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व्यापार और प्रबंधन परामर्श सेवाएं
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ग
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८
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89
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894
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स्थापत्य और इंजीनियरिंग एक 1 «डी अन्य तकनीकी परामर्श गतिविधियों
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(V) विनियोज्य क्षेत्र का प्रतिशत औद्योगिक उपयोग के लिए निर्धारित
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90.50%
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वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए निर्धारित आबंटन क्षेत्र (vi) का प्रतिशत
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9.50%
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औद्योगिक इकाइयों की (सप्तम) न्यूनतम संख्या
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3 इकाई
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(आठ) कुल निवेश (रूपये में) प्रस्तावित
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61.55 करोड़ रुपए
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(नौवीं) औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित अंतरिक्ष (रूपये में) पर निवेश
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56.53 करोड़ रुपए
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(रूपये में) औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित अंतरिक्ष पर निवेश सहित बुनियादी ढांचा विकास पर (एक्स) निवेश
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61.55 करोड़ रुपए
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औद्योगिक पार्क के प्रारंभ होने की (ग्यारहवीं) प्रस्तावित तारीख
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दिसंबर, 2004
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एक औद्योगिक पार्क में बुनियादी ढांचे के विकास पर न्यूनतम निवेश कुल परियोजना लागत का 50% से कम नहीं होगा. औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित अंतरिक्ष प्रदान करता है जो एक औद्योगिक पार्क के मामले में, औद्योगिक अंतरिक्ष के निर्माण की लागत सहित बुनियादी ढांचे के विकास पर कम से कम खर्च, कुल परियोजना लागत का 60% से कम नहीं होगा.
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बुनियादी ढांचे के विकास, (दृष्टिकोण सड़कों सहित) सड़कों, पानी की आपूर्ति और सीवरेज, आम प्रवाह इलाज की सुविधा, दूरसंचार नेटवर्क, पीढ़ी और बिजली के वितरण, एयर कंडीशनिंग और पहचान योग्य हैं जो औद्योगिक गतिविधियों के लिए आम उपयोग के लिए कर रहे हैं जैसे अन्य सुविधाएं शामिल हैं और करेगा वाणिज्यिक शर्तों पर प्रदान की जाती हैं.
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कोई भी इकाई (ख) 354 (ई) के पैरा 6 में से, 1 अप्रैल 2002 दिनांकित, विनियोज्य औद्योगिक क्षेत्र के पचास प्रतिशत से अधिक पर कब्जा करेगा उप अनुच्छेद में दी गयी तालिका के स्तंभ (2) में निर्दिष्ट एक औद्योगिक पार्क.इस उद्देश्य के लिए एक इकाई के एक और अधिक राज्य या केन्द्रीय कर कानूनों के प्रयोजन के लिए कोई अलग और विशिष्ट इकाई का मतलब है.
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प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड या भारतीय रिजर्व बैंक या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा अनिवासी भारतीय निवेश के लिए, नीति और प्रक्रियाओं के अनुसार अलग से लिया जाएगा कि सहित आवश्यक अनुमोदन, बल में.
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अधिनियम के तहत कर लाभ (सात) इस अधिसूचना के पैरा 1 में संकेत दिया इकाइयों की संख्या, औद्योगिक पार्क में स्थित हैं के बाद ही उठाया जा सकता है.
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मेसर्स Maddi Lakshmaiah और जाओ. लिमिटेड, गुंटूर, खंड के अधीन लाभ (iii) की उपधारा (4) आयकर अधिनियम की धारा 80 आईए के 1961 लाभ उठाया जा करने के लिए कर रहे हैं, जिसमें इस अवधि के दौरान औद्योगिक पार्क संचालित करने के लिए जारी करेगा.
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मामले में औद्योगिक पार्क के प्रारंभ में इस अधिसूचना के पैरा 1 (ग्यारहवीं) में दर्शाई गई तारीख से एक वर्ष से अधिक की देरी है, ताजा appro, सभी तहत लाभ प्राप्त करने के लिए औद्योगिक पार्क स्कीम, 2002 के तहत आवश्यक हो जाएगा उप (iii) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-1A की धारा 4.
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अनुमोदन अमान्य और एम / एस होगा. Maddi Lakshmaiah एंड कंपनी लिमिटेड, गुंटूर, अगर, ऐसे अपंग व्यक्ति के किसी भी नतीजों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे
(मैं) की मंजूरी केन्द्र सरकार ने दी है, जिसके आधार पर आवेदन गलत जानकारी / गलत सूचना या कुछ सामग्री जानकारी में प्रदान नहीं किया गया होता है.
(Ii) यह मंजूरी पहले ही एक अन्य उपक्रम के नाम पर दी गई है, जिसके लिए औद्योगिक पार्क के स्थान के लिए है.
10 मामला एम / एस में. Maddi Lakshmaiah एंड कंपनी लिमिटेड, गुंटूर, एक अन्य उपक्रम (यानी, बदली उपक्रम), अंतरणकर्ता और बदली सचिवालय की उद्यमशीलता की सहायता यूनिट को करेगा संयुक्त रूप से अंतरंग करने के लिए औद्योगिक पार्क (यानी, अंतरणकर्ता उपक्रम) के संचालन और रखरखाव के स्थानान्तरण औद्योगिक सहायता, औद्योगिक नीति और संवर्धन, उद्योग भवन, नई दिल्ली -11 उक्त हस्तांतरण के लिए अंतरणकर्ता और बदली उपक्रम के बीच निष्पादित समझौते की एक प्रति के साथ विभाग.
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इस अधिसूचना में उल्लेखित शर्तों के साथ ही औद्योगिक पार्क स्कीम, 2002 में शामिल उन लोगों को इस योजना के तहत लाभ उठाया जा करने के लिए कर रहे हैं जिस अवधि के दौरान पालन किया जाना चाहिए. Ceniral सरकार मामले एम / एस में ऊपर की मंजूरी वापस ले सकते हैं. Maddi Lakshmaiah एंड कंपनी लिमिटेड, गुंटूर, शर्तों के किसी के साथ पालन करने में विफल रहता है.
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किसी भी सामग्री तथ्य का खुलासा करने के लिए आवेदक की ओर से केन्द्र सरकार या पता लगाने के लिए भविष्य में, या विफलता के अनुमोदन के बिना परियोजना योजना के किसी भी संशोधन, औद्योगिक पार्क की मंजूरी रद्द करना होगा.
[एफ सं 178/17/2006-ITA-I]

