351 : परिपत्र: सं 351, 26-11-1982 दिनांकित
परिपत्र सं.
351
परिपत्र की तिथि
26/11/1982
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
26/11/1982
धारा 197A एल स्रोत पर कर की कोई कटौती नहीं कुछ मामलों में किया जा रहा
1175. वर्गों 193, 194 और 194A कहा धाराओं के तहत सुविधा के अतिरिक्त है अनुभाग में प्रदान बल और सुविधा में होना जारी है - खंड में गैर obstante खंड का प्रभाव
1वित्त अधिनियम, 1982 1 जून 1982 से प्रभावी एक नई धारा 197A डाला गया है. खंड भारत में निवासी और जिसका अनुमानित पिछले वर्ष की कुल आय वर्गों 193 के तहत स्रोत पर कर की कटौती के बिना प्रतिभूतियों, लाभांश और अन्य ब्याज पर ब्याज प्राप्त करने के लिए आय कर के लिए न्यूनतम उत्तरदायी से भी कम है जो एक व्यक्ति को सक्षम बनाता है, 194 और निर्धारित प्रपत्र में दो प्रतियों में एक घोषणा प्रस्तुत और निर्धारित तरीके से सत्यापित पर अधिनियम की 194A. नियम 29C और पर्चा नग 15F, 15G और 15 एच आयकर (पांचवें संशोधन) नियम, 1982 के अनुभाग 197A के प्रयोजनों के लिए प्रपत्र निर्धारित और प्रस्तुत करने के लिए प्रक्रिया नीचे बिछाने द्वारा आयकर नियम, 1962 में सम्मिलित किया गया है घोषणा पत्र.
प्र.20. अनुभाग 197A के तहत, आदि प्रतिभूतियों, लाभांश, पर ब्याज के भुगतान का दावा करने की सुविधा केवल अधिनियम की धारा 6 के अर्थ के भीतर भारत में निवास कर रहे हैं, जो व्यक्तियों के मामले में उपलब्ध है. हिंदू अविभाजित परिवारों और करदाताओं की अन्य श्रेणियों फार्म सं 15F, 15G या 15 एच में घोषणा प्रस्तुत पर स्रोत पर कर की कटौती के बिना आदि प्रतिभूतियों, लाभांश, पर ब्याज का भुगतान, दावा करने के लिए तदनुसार, यह अनुमति नहीं है.
(3)जैसा भी मामला हो फार्म सं 15F, फार्म सं 15G या में घोषणा, फार्म सं 15 एच अनुभाग 193 या धारा 194 में निर्दिष्ट प्रकृति के किसी भी आय भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को घोषक से सुसज्जित किया जा रहा है या, जैसा भी मामला हो, अधिनियम की धारा 194A. अधिनियम की धारा 204, अभिव्यक्ति द्वारा किए गए भुगतान के अलावा अन्य सिर "प्रतिभूतियों पर ब्याज" के अंतर्गत आय प्रभार्य के भुगतान के मामले में उक्त वर्गों का अर्थ है (एक) (के प्रयोजनों के लिए "भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति" के रूप में परिभाषित या केन्द्र सरकार या किसी राज्य की सरकार) उसके प्रमुख अधिकारी सहित, स्थानीय प्राधिकारी, निगम या कंपनी की ओर से; और (ख) आयकर अधिनियम के तहत क्रेडिट या किसी भी अन्य राशि प्रभार्य के भुगतान के मामले में, दाता खुद को, या दाता कंपनी है, तो उसके प्रमुख अधिकारी सहित कंपनी ही.अधिनियम की धारा 2 (35) एक स्थानीय प्राधिकारी, एक कंपनी, किसी अन्य सार्वजनिक शरीर के संदर्भ में "प्रधान अधिकारी" को परिभाषित करता है; या व्यक्तियों के व्यक्तियों या शरीर के किसी भी संघ, मतलब करने के लिए (एक) सचिव, कोषाध्यक्ष, प्रबंधक या प्राधिकारी, कंपनी, संगठन या शरीर के एजेंट; या (ख) आयकर अधिकारी उसके प्रमुख अधिकारी के रूप में उसे इलाज के अपने इरादे का एक नोटिस जारी किया गया है जिस पर स्थानीय प्राधिकरण, कंपनी, संस्था या शरीर के प्रबंधन या प्रशासन के साथ जुड़े किसी भी व्यक्ति.इसलिए, फार्म सं 15F, 15G या 15 एच में घोषणा लाभांश या ब्याज के अलावा और ब्याज (केन्द्र सरकार या राज्य सरकार की किसी भी सुरक्षा के अलावा अन्य) प्रतिभूतियों पर कोई ब्याज प्राप्त करने के प्रयोजनों के लिए सुसज्जित किया जा रहा है जहां के मामलों में घोषणा स्थानीय प्राधिकारी, निगम, कंपनी या स्थानीय प्राधिकारी, निगम या कम्पनी के सचिव, कोषाध्यक्ष, प्रबंधक या एजेंट को दी जाए केन्द्र सरकार या राज्य सरकार के अलावा किसी अन्य व्यक्ति द्वारा देय प्रतिभूतियों,. स्रोत पर कर की कटौती के बिना किसी भी सरकार ने सुरक्षा पर ब्याज प्राप्त करने के प्रयोजनों के लिए, फार्म सं 15F में घोषणा ऐसी प्रतिभूतियों पर ब्याज भुगतान के लिए जिम्मेदार हैं, जो सार्वजनिक ऋण अधिकारियों और खजाना अधिकारियों को दी जाए.
प्र.5. जैसा कि ऊपर बताया फार्म सं 15F, 15G या 15 एच में घोषणा स्रोत पर कर की कटौती के बिना प्राप्त किए जाने की मांग की है जो आय के भुगतान के लिए जिम्मेदार व्यक्ति को प्रस्तुत किया जा रहा है. घोषक प्रकृति की आय अनुभाग 193 में निर्दिष्ट है जिसमें पिछले साल के अपने अनुमान के अनुसार कुल आय, 194 या 194A उसकी कुल आय छूट सीमा से कम है कंप्यूटिंग में शामिल किया जा रहा है कि राज्य के लिए किया है, यह पर्याप्त होगा केवल एक घोषणा भुगतान करने के लिए जिम्मेदार हर व्यक्ति से पहले हर साल आय के संबंध में किया जाता है. भुगतान अधिक एक बार एक वर्ष की तुलना में एक ही व्यक्ति द्वारा किए जा रहे हैं, जहां एक साल में पहला भुगतान देय होने से पहले इसलिए, प्रासंगिक फॉर्म में घोषणा दी जाए. यह भी उल्लेखनीय है कि फार्म सं 15F, केवल ऐसी प्रतिभूतियों, शेयर या, जैसा भी मामला हो, अन्य जमा प्रस्तुत करने के लिए जिस व्यक्ति द्वारा देय है जहाँ से आय कर रहे हैं की 15G या 15 एच ब्यौरे में घोषणा में घोषणा सुसज्जित है. उदाहरण के लिए, फार्म सं 15G में घोषणा में कंपनी को प्रस्तुत 'ए' घोषक अन्य कंपनियों में उसके द्वारा धारित शेयरों का विवरण देने के लिए यह आवश्यक नहीं है.
परिपत्र: नहीं 351 [F.No. 142 (32) / 82-टीपीएल], 26-11-1982 दिनांकित.

