आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

35

अधिसूचना तिथि

30/01/2004

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

30/01/2004

अधिसूचना: 35 जारी करने की तिथि: 30/01/2004

                        

अधिसूचना नहीं          :       35
धारा (ओं) भेजा        :                               
जारी करने की तारीख           :       30/1/2004
2004 की अधिसूचना संख्या 35, डीटी. 30 जनवरी 2004


यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संगठन उपधारा के खंड के प्रयोजनार्थ (द्वितीय) के लिए, नीचे उल्लिखित अवधि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है (1) आयकर अधिनियम की धारा 35 की, 1961, आयकर नियम, श्रेणी "संस्था" निम्न शर्तों के अधीन के तहत 1962 के नियम 6 के पढ़ें: -
मैं) अधिसूचित संस्था अपने अनुसंधान गतिविधियों के लिए खातों की अलग पुस्तकें रखेगा;
द्वितीय) अधिसूचित संस्था सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान, प्रौद्योगिकी भवन विभाग, न्यू महरौली रोड को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेगा. नई दिल्ली - पर या प्रत्येक वर्ष के 31 मई से पहले हर वित्तीय वर्ष के लिए 110016;
iii) अधिसूचित इंस्टीट्यूशन आयकर की (ए) के महानिदेशक (छूट) के लिए केन्द्र सरकार की ओर से प्रस्तुत करेगा. 10 मिडिलटन रो, 5 वीं मंजिल, कलकत्ता-700071 (ख) सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर के आयकर / निदेशक के आयुक्त (छूट) को या उससे पहले, संगठन पर अधिकार क्षेत्र होने 31 अक्टूबर को हर साल. इसके लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रतिलिपि और भी अपने अनुसंधान गतिविधियों के संबंध में लेखा परीक्षित आय एवं व्यय खाते की एक प्रति (1) आयकर अधिनियम की धारा 35 की उप - धारा के तहत प्रदान की गई थी जो छूट के लिए. 1961 में नामित निर्धारण अधिकारी को आयकर की रिटर्न के अलावा.
क्रम सं.सं जो अधिसूचना के लिए संगठन को मंजूरी दे दी अवधि के नाम प्रभावी है
1        
एम / एस बाय रिसर्च सेंटर, 19, कैथेड्रल रोड, चेन्नई - 600086 2002/04/01 2005/03/31 के लिए
नोट: अधिसूचित इंस्टीट्यूशन अधिकारिता वाले इनकम टैक्स के आयकर / निदेशक के आयुक्त (छूट) के माध्यम से केन्द्र सरकार को अनुमोदन के नवीकरण के लिए अग्रिम के रूप में अच्छी तरह से triplicates में लागू करने की सलाह दी है. अनुमोदन के नवीकरण के लिए आवेदन की तीन प्रतियां भी सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को सीधे भेजी जाएगी.
F.N0.203/129/2003-ITA.II