आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

35

अधिसूचना तिथि

20/02/2003

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

20/02/2003

अधिसूचना: 35 जारी करने की तिथि: 20/2/2003

                        

अधिसूचना नहीं      :      35
धारा (ओं) भेजा    :                            एस. 35 (1) (ग)
जारी करने की तारीख        :      20/2/2003
2003 की अधिसूचना संख्या 35, डीटी. 20 फ़रवरी 2003
यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संगठनों खंड के प्रयोजनार्थ (तीन) के लिए, नामों के खिलाफ उल्लिखित अवधि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है की उपधारा (1) आयकर की धारा 35 के अधिनियम, 1961, निम्न शर्तों के श्रेणी में, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ "संस्था" विषय पढ़ें:
(मैं) अधिसूचित संस्था अपने अनुसंधान गतिविधियों के लिए खातों की अलग पुस्तकें रखेगा;
(Ii) अधिसूचित संस्था सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेगा. "प्रौद्योगिकी भवन", न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली -110016 पर या प्रत्येक वर्ष 31 मई से पहले हर वित्तीय वर्ष के लिए;
(Iii) अधिसूचित इंस्टीट्यूशन केन्द्र सरकार की ओर से आयकर (छूट) (क) के महानिदेशक, 10 मिडिलटन रो, 5 वीं मंजिल, कोलकाता-700071, (ख) सचिव, वैज्ञानिक विभाग के, प्रस्तुत करेगा तथा औद्योगिक अनुसंधान, और (ग) आयकर (छूट) के Income-tax/Director के आयुक्त, संगठन पर अधिकार क्षेत्र होने के 31 अक्टूबर को हर साल या उससे पहले, अपने लेखापरीक्षित वार्षिक खातों और यह भी एक प्रतिलिपि की एक प्रति छूट (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप - धारा के तहत प्रदान की गई थी, जिसके लिए अपने अनुसंधान गतिविधियों के संबंध में लेखा परीक्षित आय एवं व्यय खाते की, नामित निर्धारण अधिकारी को आयकर रिटर्न के अलावा.

{0}{/0} {1}      {/1}    जिसके लिए संगठन को मंजूरी दे दी अवधि के नाम
कोई अधिसूचना प्रभावी है
1    श्री अरविंद सोसायटी, सोसायटी हाउस, 2002/01/04 31-3-2005 को
      पांडिचेरी-605001
नोट: अधिसूचित इंस्टीट्यूशन अधिकारिता वाले आयकर (छूट) के Income-tax/Director के आयुक्त के माध्यम से केन्द्र सरकार को अनुमोदन के नवीकरण के लिए triplicates में लागू करने की सलाह दी और अच्छी तरह से अग्रिम में है. अनुमोदन के नवीकरण के लिए आवेदन की तीन प्रतियां भी, सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को सीधे भेजा जाएगा
[F.No. 203/5/2003-ITA-II]