आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

349

अधिसूचना तिथि

17/11/2006

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

17/11/2006

अधिसूचना: 349 जारी करने की तिथि: 17/11/2006

अधिसूचना सं. 349/2006, 17-11-2006 दिनांक


जबकि (4) आयकर अधिनियम की धारा 80-IA की, 1961 (1961 का 43) (बाद में कहा कि अधिनियम के रूप में) की उपधारा (ग) खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, फंसाया और 30 मार्च, 1999, के लिए दिनांकित, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय (औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग) ख़बरदार संख्या इतनी 193 (ई) में भारत सरकार के सूचना द्वारा, औद्योगिक पार्क के लिए एक योजना को अधिसूचित किया है अवधि के लिए अप्रैल, 2002 से 1 दिन दिनांकित अप्रैल, 1997 से 1 दिन पर शुरुआत और मार्च, 2002 और ख़बरदार संख्या इतनी 354 (ई) के 31 दिन को समाप्त, 1 सेंट पर शुरुआत अप्रैल, 1997 और मार्च, 2006 के 31 संयुक्त दिन समाप्त होने के दिन;

और एम / एस जबकि. मुंबई 400 050 वर्षा ऋतु कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, हैप्पी होम, 1 सेंट तल, 244, Waterfield रोड, बांद्रा (पश्चिम), सिटी सर्वे नंबर 779, Makwana रोड, मरोल ग्राम, Aluka-मरोल, जिले में एक औद्योगिक पार्क विकसित कर रहा है - अंधेरी, मुंबई, महाराष्ट्र - 400 059;

और केन्द्र सरकार के वाणिज्य और उद्योग पत्र सं 15/207/2005-IP एंड आईडी शर्तें और इस अधिसूचना के अनुबंध में उल्लिखित शर्तों को 26-7-2006 विषय दिनांक के बारे में कहा औद्योगिक पार्क ख़बरदार मंत्रालय को मंजूरी दी है, जबकि;

अब, इसलिए, उक्त अधिनियम की धारा 80-IA की उप - धारा (iii) खंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों (4) का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा /, उपक्रम सूचित करता है विकसित किया जा रहा है और एम द्वारा बनाए रखा और संचालित किया जा रहा है एस.वर्षा ऋतु कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई, उक्त खंड के प्रयोजनों के लिए एक औद्योगिक पार्क के रूप में (iii).

संलग्न सूची
 
भारत सरकार के अनुमोदन एम / एस द्वारा एक औद्योगिक पार्क की स्थापना के लिए दी गई है, जिस पर नियम और शर्तों. वर्षा ऋतु कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, मुम्बई.
औद्योगिक उपक्रम की 1. (मैं) नाम
:
वर्षा ऋतु कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड
(Ii) प्रस्तावित स्थान
:
सिटी सर्वे नंबर 779, Makwana रोड, मरोल ग्राम, तालुका-मरोल, जिला - अंधेरी, मुंबई, महाराष्ट्र - 400 059.
औद्योगिक पार्क (iii) स्थान
:
17.216.45 वर्ग मीटर
(Iv) प्रस्तावित गतिविधियों
 
 

 

एनआईसी कोड के साथ औद्योगिक गतिविधियों की प्रकृति
 
एनआईसी कोड
विवरण
क्रम सं.
अनुभाग
प्रभाग
समूह
श्रेणी
 
IV.7
75
-
-
 
89
892
-
डाटा प्रोसेसिंग, सॉफ्टवेयर विकास और कंप्यूटर परामर्श सेवाएं
89
893
-
व्यापार और प्रबंधन परामर्श गतिविधियों
घ]
89
894
-
वास्तुकला और इंजीनियरिंग और अन्य तकनीकी परामर्श गतिविधियों
89
895
-
तकनीकी परीक्षण और विश्लेषण सेवाएं

 

(V)
औद्योगिक उपयोग के लिए निर्धारित आबंटन क्षेत्र का प्रतिशत
:
90.43%
(vi)
वाणिज्यिक इस्तेमाल के लिए निर्धारित आबंटन क्षेत्र का प्रतिशत
:
9.57%
(VII).
औद्योगिक इकाइयों की न्यूनतम संख्या
:
03 इकाइयों
(viii)
कुल निवेश (रूपये में) प्रस्तावित
:
2000 लाख
(ix)             
औद्योगिक उपयोग (रूपये में) के लिए निर्मित अंतरिक्ष पर निवेश.
:
1200 लाख
(x)
(रूपये में) औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित अंतरिक्ष पर निवेश सहित बुनियादी ढांचा विकास पर निवेश
:
1900 लाख
(xi)
औद्योगिक पार्क के प्रारंभ होने की प्रस्तावित तिथि
:
मार्च, 2006

 

  1. एक औद्योगिक पार्क में बुनियादी ढांचे के विकास पर न्यूनतम निवेश कुल परियोजना लागत का 50% से कम नहीं होगा. औद्योगिक उपयोग के लिए निर्मित अंतरिक्ष प्रदान करता है जो एक औद्योगिक पार्क के मामले में, औद्योगिक अंतरिक्ष के निर्माण की c6st सहित बुनियादी ढांचे के विकास पर कम से कम खर्च, कुल परियोजना लागत का 60% से कम नहीं होगा.

  2. बुनियादी ढांचे के विकास, (दृष्टिकोण सड़कों सहित) सड़कों, पानी की आपूर्ति और सीवरेज, आम प्रवाह इलाज की सुविधा, दूरसंचार नेटवर्क, पीढ़ी और बिजली के वितरण, एयर कंडीशनिंग और पहचान योग्य हैं जो औद्योगिक गतिविधियों के लिए आम उपयोग के लिए कर रहे हैं जैसे अन्य सुविधाएं शामिल हैं और करेगा वाणिज्यिक शर्तों पर प्रदान की जाती हैं.

  3. कोई भी यूनिट (2) उप पैरा (ख) में दी गयी तालिका की 1 अप्रैल, 2002 को एसओ 54 (ई), के पैरा 6 में से, विनियोज्य औद्योगिक प्रतिशत पचास से अधिक पर कब्जा करेगा स्तंभ में निर्दिष्ट एक औद्योगिक पार्क के क्षेत्र.इस उद्देश्य के लिए एक इकाई के एक और अधिक राज्य या केन्द्रीय कर कानूनों के प्रयोजन के लिए कोई अलग और विशिष्ट इकाई का मतलब है.

  4. प्रत्यक्ष विदेशी निवेश या विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड या भारतीय रिजर्व बैंक या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन विनिर्दिष्ट किसी प्राधिकारी द्वारा अनिवासी भारतीय निवेश के लिए, नीति और प्रक्रियाओं के अनुसार अलग से लिया जाएगा कि सहित आवश्यक अनुमोदन, बल में.

  5. अधिनियम के तहत कर लाभ (सात) इस अधिसूचना के पैरा 1 में संकेत दिया इकाइयों की संख्या, औद्योगिक पार्क में स्थित हैं के बाद ही उठाया जा सकता है.

प्र.7.           मेसर्स वर्षा ऋतु कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई, खंड के अधीन लाभ (iii) की उपधारा (4) आयकर अधिनियम की धारा 80 आईए के 1961 हो रहे हैं, जिसमें इस अवधि के दौरान औद्योगिक पार्क संचालित करने के लिए जारी करेगा लाभ उठाया.

8   मामले में औद्योगिक पार्क के प्रारंभ में इस अधिसूचना के पैरा 1 (ग्यारहवीं) में दर्शाई गई तारीख से एक वर्ष से अधिक की देरी है, ताजा अनुमोदन उप - धारा 4 के तहत लाभ प्राप्त करने के लिए औद्योगिक पार्क स्कीम, 2002 के तहत आवश्यक हो जाएगा (iii) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80-IA की.

9 अनुमोदन अमान्य और एम / एस होगा. अगर वर्षा ऋतु कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई,, ऐसे अपंग व्यक्ति के किसी भी नतीजों के लिए पूरी तरह जिम्मेदार होंगे

(मैं) की मंजूरी केन्द्र सरकार ने दी है, जिसके आधार पर आवेदन गलत जानकारी / गलत सूचना या कुछ सामग्री जानकारी में प्रदान नहीं किया गया होता है.

(Ii) यह मंजूरी पहले ही एक अन्य उपक्रम के नाम पर दी गई है, जिसके लिए औद्योगिक पार्क के स्थान के लिए है.

10 मामला एम / एस में. वर्षा ऋतु कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई, एक अन्य उपक्रम (यानी, बदली उपक्रम), अंतरणकर्ता और बदली के लिए औद्योगिक पार्क (यानी, अंतरणकर्ता उपक्रम) के संचालन और रखरखाव के स्थानान्तरण करेगा सचिवालय की उद्यमशीलता की सहायता यूनिट के लिए संयुक्त रूप से अंतरंग औद्योगिक सहायता, औद्योगिक नीति और संवर्धन, उद्योग भवन, नई दिल्ली -11 उक्त हस्तांतरण के लिए अंतरणकर्ता और बदली उपक्रम के बीच निष्पादित समझौते की एक प्रति के साथ विभाग.

प्र।11. इस अधिसूचना में उल्लेखित शर्तों के साथ ही औद्योगिक पार्क स्कीम, 2002 में शामिल उन लोगों को इस योजना के तहत लाभ उठाया जा करने के लिए कर रहे हैं जिस अवधि के दौरान पालन किया जाना चाहिए. केन्द्र सरकार मामले एम / एस में ऊपर की मंजूरी वापस ले सकते हैं. वर्षा ऋतु कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड, मुंबई, condilions से किसी के साथ पालन करने में विफल रहता है.

प्र.12.     किसी भी सामग्री तथ्य का खुलासा करने के लिए आवेदक की ओर से केन्द्र सरकार या पता लगाने के लिए भविष्य में, या विफलता के अनुमोदन के बिना परियोजना योजना के किसी भी संशोधन, औद्योगिक पार्क की मंजूरी रद्द करना होगा.

[एफ सं 178/108/2006-ITA-I]