348 : परिपत्र: सं 348, 16-08-1982 दिनांकित
परिपत्र सं.
348
परिपत्र की तिथि
16/08/1982
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
16/08/1982
वित्तीय वर्ष 1982-1983
1722. अधिनियम, 1982 के लिए धन की प्रथम अनुसूची के भाग III में निर्दिष्ट दरों पर वित्त वर्ष 1982-83 के दौरान प्रतिभूतियों पर ब्याज से स्रोत पर कर की कटौती के लिए निर्देश
1मैं बोर्ड के परिपत्र सं 299 [एफ के लिए एक संदर्भ को आमंत्रित करने के लिए निर्देशित कर रहा हूँ आप वित्त में निर्धारित "सरकारी प्रतिभूतियों पर ब्याज" से स्रोत पर आयकर की कटौती बनाने के लिए आवश्यक निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया जिसमें सं 275/10/81-IT (ख)], 24-4-1981 दिनांकित विधेयक, 1981.
प्र.20. वित्त अधिनियम, 1982 की प्रथम अनुसूची के भाग II में निर्धारित वित्तीय वर्ष 1982-83 के लिए किए जाने के लिए इस तरह की आय से स्रोत पर कर की कटौती की दरों में कोई बदलाव नहीं हुआ है. हालांकि, कुछ बदलाव उप पैरा में किया गया है ने कहा कि वित्त अधिनियम, 1982 की प्रथम अनुसूची के भाग III के पैरा एक का मैं. कर, इसलिए, सिवाय ऊपर पैरा 1 में निर्दिष्ट बोर्ड के परिपत्र में सूचित दरों पर वित्त वर्ष 1982-83 के दौरान स्रोत पर कटौती की जा जारी रखना चाहिए जहां भाग III के पैरा एक के उप पैरा मैं में निर्धारित दरों प्रथम अनुसूची के लागू कर रहे हैं.कर की कटौती के कब्जे में उप पैरा मैं इसे लागू किया जाता है जहाँ भी के अनुसार किया जाना चाहिए.

