344 : परिपत्र: सं 344, 22-06-1982 दिनांकित
परिपत्र सं.
344
परिपत्र की तिथि
22/06/1982
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
22/06/1982
आयकर (संशोधन) अधिनियम, 1981
संक्षिप्त में अध्याय XXA के मौजूदा प्रावधान
1.1 आयकर (संशोधन) विधेयक, 1981 मानसून सत्र के दौरान पिछले वर्ष संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित और 4 सितंबर, 1981 को राष्ट्रपति की स्वीकृति प्राप्त हुई थी.यह आयकर (संशोधन) अधिनियम, 1981 के रूप में अधिनियमित और भारत के राजपत्र (असाधारण) में प्रकाशित, 1981 के अधिनियम 22 के रूप में 4 सितंबर 1981 दिनांकित किया गया है. आयकर (संशोधन) अधिनियम, 1981 (बाद में "संशोधन अधिनियम" के रूप में संदर्भित) चोरी की प्रतिक्रिया करने के लिए स्थानांतरण के कुछ मामलों में अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के संबंध में आयकर अधिनियम के कई प्रावधानों, 1961 में संशोधन किया गया है टैक्स. 23 अप्रैल 1982 को एक अधिसूचना द्वारा केन्द्रीय सरकार इस अधिनियम के प्रावधानों के प्रभावी होंगे जिस पर तारीख के रूप में 1 जुलाई 1982 को अधिसूचित किया है. दूसरे शब्दों में, प्रकृति की एक अचल संपत्ति के किसी भी हस्तांतरण 1 जुलाई 1982 को या उसके बाद नई अधिनियमन लेने प्रभाव में निर्दिष्ट संशोधन अधिनियम के प्रावधानों से संचालित किया जाएगा.
आयकर (संशोधन) अधिनियम, 1981
1.2 यह कराधान कानून (संशोधन) अधिनियम, 1972 करापवंचन प्रतिक्रिया करने के लिए स्थानांतरण के कुछ मामलों में अचल संपत्तियों के अधिग्रहण के लिए आयकर अधिनियम में एक नया अध्याय XXA डाला था कि उल्लेख किया जा सकता है.इस अध्याय के उपबंधों रुपये से अधिक के एक उचित बाजार मूल्य वाले किसी भी अचल संपत्ति के अधिग्रहण के लिए केन्द्र सरकार सशक्त. हस्तांतरण के साधन में घोषित विचार हस्तांतरण के साधन के निष्पादन की तारीख पर संपत्ति का उचित बाजार मूल्य से भी कम था मामलों में जहां 25,000. यह शक्ति ही विचार सही मायने में अंतरणकर्ता या बदली द्वारा कर चोरी की सुविधा की दृष्टि से कहा नहीं किया गया है पक्षों के बीच करने के लिए सहमत हुए कि विश्वास करने का कारण है जिन मामलों में उपलब्ध है. यह अपनी उचित बाजार मूल्य में इस तरह के विचार के अधिक से अधिक 15 फीसदी तक घोषित विचार से अधिक है जब तक किसी भी संपत्ति के अधिग्रहण के लिए कार्रवाई शुरू करने की अनुमति नहीं है. इस प्रयोजन के लिए, अचल संपत्ति के अधिग्रहण के लिए कार्यवाही आरंभ करने के लिए बिजली सक्षम प्राधिकारी के रूप में नामित कर रहे हैं जो आयकर के सहायक आयुक्त में निहित किया गया है. अधिग्रहण के आदेश पारित करने से पहले, सक्षम प्राधिकारी आयकर आयुक्त का अनुमोदन प्राप्त. संपत्ति का अधिग्रहण किया जाता है, केन्द्र सरकार स्थानांतरण अलावा कई ऐसे विचार के 15 फीसदी के साधन में कहा गया विचार के बराबर राशि में मुआवजा भुगतान करता है. सक्षम प्राधिकारी के आदेश के खिलाफ अपील आयकर अपीलीय ट्रिब्यूनल में निहित है. एक अपील केवल कानून के सवाल पर अपीलीय ट्रिब्यूनल के आदेश के खिलाफ उच्च न्यायालय में निहित है.
आयकर (संशोधन) अधिनियम, 1981
संशोधन अधिनियम के माध्यम से अध्याय XXA के प्रावधानों का विस्तार
2.1 संशोधन अधिनियम कवर करने के लिए आयकर अधिनियम के अध्याय XXA का प्रावधान बढ़ा दिया गया है:
- सहकारी समितियों और कंपनियों के माध्यम से स्वामित्व फ्लैट या परिसर का स्थानांतरण.
- संपत्ति अधिनियम, 1882 के स्थानांतरण की धारा 53A में कल्पना के रूप में हिस्सा प्रदर्शन द्वारा पीछा बिक्री का करार.
- लंबी अवधि के पट्टों (है कि कहना है, कम से कम 12 साल की अवधि के लिए लीज पर).
आयकर (संशोधन) अधिनियम, 1981
"स्पष्ट विचार" की परिभाषा
संशोधन अधिनियम की धारा 2 की 3.1 खण्ड (क) अभिव्यक्ति "स्पष्ट विचार" की परिभाषा जा रहा है, आयकर अधिनियम की धारा 269A के खंड (क) में संशोधन किया गया है.पंजीकरण अधिनियम, 1908 के तहत पंजीकृत के रूप में स्थानांतरण के साधन के रूप में निर्दिष्ट पिछले संशोधन करने, बिक्री के माध्यम से तबादला किसी भी अचल संपत्ति के संबंध में अभिव्यक्ति "स्पष्ट विचार" बिक्री के विचार का मतलब है. अचल संपत्ति किसी भी बात या बातों के लिए विनिमय के माध्यम से स्थानांतरित किया गया था जहां, स्पष्ट विचार ऐसी बात या चीजें आमतौर पर स्थानांतरण के साधन के निष्पादन की तारीख पर खुले बाजार में बिक्री पर मिलेगी कि कीमत का मतलब है. एक्सचेंज के लिए ध्यान एक बात या चीजें और पैसे की राशि के होते हैं कहां, स्पष्ट विचार ऐसी बात या चीजें आमतौर पर स्थानांतरण के साधन के निष्पादन की तारीख पर खुले बाजार में बिक्री पर लाने होगा कि कीमत के कुल का मतलब और इस तरह के योग.
आयकर (संशोधन) अधिनियम, 1981
3.2 संशोधन अधिनियम (iii) उप खंड (1) के खंड (क) खंड 269A के संबंध में अभिव्यक्ति "स्पष्ट विचार" से कम नहीं की अवधि के लिए पट्टे के माध्यम से स्थानांतरित करने के लिए है कि प्रदान करने के लिए नए आइटम डाला गया है 12 साल का मतलब है:
एक हस्तांतरण के लिए विचार प्रीमियम के होते हैं जहां केवल हस्तांतरण के साधन के रूप में निर्दिष्ट प्रीमियम की राशि.
बी हस्तांतरण के लिए विचार ही किराया के होते हैं जहां, सेवा या फार्म का हिस्सा या हस्तांतरण के साधन के रूप में निर्दिष्ट किराया गठन जो बातों के लिए भी मात्रा के रूप में किराए के माध्यम से देय धनराशि का कुल.
सी. हस्तांतरण के लिए विचार प्रीमियम और किराए पर लेने के होते हैं जहां, प्रीमियम की राशि का कुल, सेवा या निर्दिष्ट के रूप में, के हिस्से के रूप में या किराए का गठन जो बातों के लिए भी मात्रा के रूप में किराए के माध्यम से देय धनराशि हस्तांतरण के साधन में.
आयकर (संशोधन) अधिनियम, 1981
3.3 यह भी पट्टे के माध्यम से स्थानांतरण के लिए पूरे या विचार के किसी भी हिस्से में किसी भी तारीख या स्थानांतरण की तारीख के बाद विचार का मूल्य देय, इस तरह के हस्तांतरण की तारीख के बाद गिरने तारीखों पर देय है कि जहां प्रदान की गई है प्रतिवर्ष 8 फीसदी की दर से ब्याज की दर को गोद लेने के द्वारा इस तरह के विचार के रियायती मूल्य पर लिया जाएगा.दूसरे शब्दों में पट्टे के माध्यम से हस्तांतरण की तारीख पर स्पष्ट विचार के वर्तमान मूल्य 8 फीसदी पर ऐसी मात्रा के रियायती मूल्य लेने के द्वारा इस तरह के हस्तांतरण की तारीख के बाद देय राशियों की राशि या कुल के रूप में ले जाया जाएगा प्रतिवर्ष.
आयकर (संशोधन) अधिनियम, 1981
3.4 संबंध में अभिव्यक्ति "स्पष्ट विचार" खंड में निर्दिष्ट प्रकृति का हस्तांतरण करने के लिए (बी) की उपधारा (1) आयकर अधिनियम की धारा 269AB की, उपखंड में परिभाषित किया गया है (2) खंड की (क) खंड 269A की. उप - धारा (1) के खंड 269AB के के खंड (ख) (हर लेन - देन करने के लिए संदर्भित करता है के एक सदस्य बनने, या एक सहकारी समिति, कंपनी या व्यक्ति के अन्य संघ, में या किसी के माध्यम से शेयर प्राप्त करने के रास्ते से चाहे एक व्यक्ति का निर्माण या जो किया गया है जो एक इमारत की किसी भी इमारत या भाग के संबंध में या के साथ किसी भी अधिकार प्राप्त है जिससे किसी भी अन्य प्रकृति) का समझौता या व्यवस्था का निर्माण किया जा रहा है.उक्त खंड, हालांकि, इस तरह के निर्माण या पंजीकरण अधिनियम, 1908 के तहत पंजीकृत होना आवश्यक है जो इस तरह के निर्माण का हिस्सा की बिक्री, विनिमय या पट्टे के माध्यम से किसी भी लेन - देन शामिल नहीं है. उपखंड (2) धारा 269A (क) खंड (ख) उप - धारा (1) के खंड 269AB का मतलब करने के लिए खंड में निर्दिष्ट किसी अचल संपत्ति के हस्तांतरण के संबंध में अभिव्यक्ति "स्पष्ट विचार" परिभाषित किया गया है :
. एक हस्तांतरण के लिए विचार केवल पैसे, ऐसी राशि की राशि के होते हैं जहां;
. बी हस्तांतरण के लिए विचार एक बात या चीजों के होते हैं जहां केवल, कीमत बात यह है कि या आमतौर पर स्थानांतरण की तारीख पर खुले बाजार में बिक्री पर लाने होगा जो बातें;
सी. हस्तांतरण के लिए विचार एक बात या चीजें और पैसे की राशि के होते हैं जहां, ऐसी बात या चीजें आमतौर पर इस तरह के हस्तांतरण और पैसे की इतनी राशि की तारीख पर खुले बाजार में बिक्री पर लाने होगा कि कीमत के कुल .
आयकर (संशोधन) अधिनियम, 1981
3.5 हालांकि, जहां इस तरह के हस्तांतरण के लिए पूरे या विचार के किसी भी हिस्से में किसी भी तारीख या इस तरह के हस्तांतरण की तारीख के बाद गिरने तारीखों पर देय है, ऐसी तारीख के बाद देय विचार का मूल्य आज की तारीख में इसकी रियायती मूल्य पर ले जाया जाएगा प्रतिवर्ष 8 फीसदी की दर से ब्याज की दर अपनाकर हस्तांतरण की.
आयकर (संशोधन) अधिनियम, 1981
अभिव्यक्ति की परिभाषा "उचित बाजार मूल्य" का संशोधन
संशोधन अधिनियम की धारा 2 के 4.1 खंड (ख) धारा 269A के खंड (डी) में संशोधन किया है. पिछले संशोधन करने, अभिव्यक्ति "उचित बाजार मूल्य", तबादला किसी भी अचल संपत्ति के संबंध में, अचल संपत्ति आमतौर पर ऐसी संपत्ति के हस्तांतरण के साधन के निष्पादन की तारीख पर खुले बाजार में बिक्री पर मिलेगी कीमत का मतलब है.संशोधन अधिनियम बिक्री या विनिमय के माध्यम से अचल संपत्तियों के हस्तांतरण के संबंध में खंड 269A के खंड (घ) के उपखंड (i) में इस परिभाषा को बरकरार रखा है. संशोधन अधिनियम ऐसे स्थानांतरण आमतौर पर में लाने होगा कि प्रीमियम मतलब करने के लिए पट्टे के माध्यम से तबादला किसी भी अचल संपत्ति के संबंध में अभिव्यक्ति "उचित बाजार मूल्य" को परिभाषित करता है जो खंड (घ) में एक नया उपखंड (ii) डाला गया है इस तरह के हस्तांतरण के लिए विचार ही प्रीमियम के माध्यम से देय हो गया था, तो ऐसी संपत्ति के हस्तांतरण के साधन के निष्पादन की तारीख पर बाजार खुला. दूसरे शब्दों में, पट्टे के माध्यम से हस्तांतरित अचल संपत्ति का उचित बाजार मूल्य इस तरह के स्थानांतरण आमतौर पर लंबी अवधि के पट्टे के करार के निष्पादन की तारीख पर खुले बाजार में लाने होगा जो प्रीमियम का मतलब है, जो कहते हैं , 12 साल या उससे अधिक की अवधि के लिए किराया.
आयकर (संशोधन) अधिनियम, 1981
4.2 इसके अलावा, संशोधन अधिनियम प्रकृति के किसी भी अचल संपत्ति के संबंध खंड (ए) में निर्दिष्ट में, "उचित बाजार मूल्य" अभिव्यक्ति को परिभाषित करने के खंड (घ) में एक नया उपखंड (iii) डाला गया है (द्वितीय) , जो कहते हैं, प्रकृति के किसी भी अधिकार (1) (बी), इस तरह के हस्तांतरण पर इस तरह के अधिकार साधारणतया की तारीख पर खुले बाजार में लाने होगा कि पैसे के रूप में विचार करने का मतलब खंड 269AB में करने के लिए भेजा इस तरह के धन हस्तांतरण में केवल विचार के लिए बनाया गया था, तो हस्तांतरण.यह खंड 269AB के प्रावधानों (1) (ख) के ऊपर पैरा 3.4 में विस्तार से बताया गया है कि उल्लेख किया जा सकता है. दूसरे शब्दों में, एक सहकारी समिति, कंपनी या व्यक्ति के अन्य संघ में किसी भी शेयरों के हस्तांतरण या एक समझौते या व्यवस्था का उचित बाजार मूल्य जिससे में या के साथ किसी भी इमारत या निर्मित भवन का हिस्सा करने के लिए सम्मान के लिए या किसी भी अधिकार जगह लेता है, जो निर्माण किया जा ऐसे स्थानांतरण आमतौर पर स्थानांतरण की तारीख पर खुले बाजार में लाने होगा जो पैसे में विचार किया जाएगा.
आयकर (संशोधन) अधिनियम, 1981
अभिव्यक्ति "अचल संपत्ति" का संशोधन
संशोधन अधिनियम की धारा 2 के 5.1 खंड (ग) धारा 269A के खंड (ए) में संशोधन किया है. खण्ड (ई) धारा 269A के पूर्व अपने संशोधन करने के लिए किसी भी देश या एक इमारत के किसी भी इमारत या भाग मतलब करने के लिए "अचल संपत्ति" परिभाषित किया है और इस तरह की मशीनरी, संयंत्र, फर्नीचर, फिटिंग और अन्य चीजें भी जहां किसी भी देश या किसी भी इमारत या शामिल किया गया है एक इमारत का एक हिस्सा किसी मशीनरी, संयंत्र, फर्नीचर, फिटिंग और अन्य चीजों के साथ एक साथ स्थानांतरित कर रहा है.यह भी विशेष रूप से भूमि, भवन, एक इमारत, मशीनरी, संयंत्र, फर्नीचर, फिटिंग और अन्य चीजों का हिस्सा भी उसमें कोई अधिकार शामिल होगा कि उपलब्ध कराई गई है. संशोधन अधिनियम के खंड के उपखंड (i) (ई) के रूप में मौजूदा परिभाषा बनाए रखने के द्वारा अभिव्यक्ति "अचल संपत्ति" को परिभाषित करता है और एक नया उपखंड (ii) प्रदान करने के लिए डाला गया है जो अनुभाग 269A की संशोधित धारा (ई) है अभिव्यक्ति "अचल संपत्ति" भी प्रकृति का कोई अधिकार (ख) उप - धारा (1) के खंड 269AB के खंड में निर्दिष्ट मतलब होगा कि.
आयकर (संशोधन) अधिनियम, 1981
खंड 269AB की 5.2 प्रावधान (1) (ख) के ऊपर पैरा 3.4 में विस्तार से बताया गया है.
आयकर (संशोधन) अधिनियम, 1981
अभिव्यक्ति की परिभाषा में संशोधन "हस्तांतरण के साधन"
संशोधन अधिनियम की धारा 2 के 6.1 खंड (डी) धारा 269A के खंड (च) में संशोधन किया है. पिछले अभिव्यक्ति 'स्थानांतरण के साधन पंजीकरण अधिनियम, 1908 के तहत पंजीकृत हस्तांतरण के साधन मतलब संशोधन अधिनियम, द्वारा किए गए संशोधन को.संशोधन अधिनियम भी सक्षम अधिकारी के साथ खंड 269AB तहत पंजीकृत बयान मतलब करने के लिए अभिव्यक्ति "हस्तांतरण के साधन" की परिभाषा का विस्तार किया है.
आयकर (संशोधन) अधिनियम, 1981
अभिव्यक्ति "स्थानांतरण" की परिभाषा में संशोधन
संशोधन अधिनियम की धारा 2 की 7.1 खण्ड (ई) शब्द "स्थानांतरण" की परिभाषा युक्त अनुभाग 269A के खंड (ज) में संशोधन किया गया है.पहले संशोधन अधिनियम, किसी भी अचल संपत्ति के संबंध में अभिव्यक्ति "स्थानांतरण", द्वारा किए गए संशोधन के लिए बिक्री या विनिमय के माध्यम से ऐसी संपत्ति के हस्तांतरण का मतलब. संशोधन अधिनियम के किसी भी अचल संपत्ति खंड (ए) (मैं), कम से कम 12 वर्ष की अवधि के लिए एक पट्टा में निर्दिष्ट किसी भूमि या भवन की जा रही है के संबंध में, इसका मतलब यह अभिव्यक्ति "स्थानांतरण" की परिभाषा बढ़ाया गया है और भी ऐसी संपत्ति के कब्जे संपत्ति अधिनियम के स्थानांतरण की धारा 53A में निर्दिष्ट प्रकृति का एक अनुबंध के भाग के प्रदर्शन में ले लिया है या बनाए रखा जा करने की अनुमति भी शामिल है.
आयकर (संशोधन) अधिनियम, 1981
7.2 अनुभाग 269A के उपखंड (i) के खंड (ज) के स्पष्टीकरण में एक और शब्द या शब्दों के द्वारा तत्संबंधी अवधि के विस्तार के लिए प्रदान करता है जो एक पट्टा से कम नहीं के एक पद के लिए एक पट्टा होना समझा जाएगा कि प्रदान करता है 12 साल, ऐसे पट्टा प्रदान किया गया है, जिसके लिए अवधि और आगे अवधि या यह इतना बढ़ाया जा सकता है जिसके लिए पदों की कुल कम से कम 12 साल नहीं है.पट्टा मूल रूप से 6 साल, कहते हैं, की अवधि के लिए प्रदान किया गया है, लेकिन पट्टा विलेख पट्टेदार, पट्टादाता के अनुमोदन के साथ, 6 की अवधि के लिए पट्टे की अवधि का विस्तार कर सकते हैं कि एक शर्त शामिल है, जहां दूसरे शब्दों में, साल या उससे अधिक, पट्टा खंड (ज) के उपखंड (i) से लेकर स्पष्टीकरण में प्रावधान की हैसियत से नहीं कम से कम 12 वर्ष की अवधि के लिए एक पट्टा होने के लिए विचार किया जाएगा.
आयकर (संशोधन) अधिनियम, 1981
एक अनुबंध के भाग के प्रदर्शन के लिए अनुसरण कर रहे हैं से संबंधित संपत्ति अधिनियम के स्थानांतरण की धारा 53A के आवेदन के लिए 7.3 आवश्यक शर्तों:
- विचार के लिए एक अचल संपत्ति हस्तांतरण करने के लिए लिखित रूप में एक अनुबंध है.
- अनुबंध द्वारा या अंतरणकर्ता की ओर से हस्ताक्षर किए है.
- स्थानांतरण का गठन करने के लिए आवश्यक शर्तें अनुबंध से उचित निश्चितता के साथ पता लगाया जा जाएगा.
- बदली अनुबंध का हिस्सा प्रदर्शन में, है, संपत्ति के अधिकार या उसके किसी भाग या, कब्जे में पहले से ही किया जा रहा लिया, अनुबंध के हिस्से के प्रदर्शन में कब्जे में जारी है.
- उन्होंने कहा कि अनुबंध को आगे बढ़ाने में कुछ कार्य किया है, और प्रदर्शन किया या अनुबंध के अपने हिस्से के प्रदर्शन के लिए तैयार है. भाग प्रदर्शन की प्रकृति में लेनदेन संपत्ति अधिनियम के स्थानांतरण की धारा 53A में से निपटा लिए, हस्तांतरण के पंजीकरण आवश्यक नहीं है.
आयकर (संशोधन) अधिनियम, 1981
7.4 प्रकृति के किसी भी अचल संपत्ति के संबंध में अभिव्यक्ति "स्थानांतरण" खंड (ए) (ख) धारा 269A के में करने के लिए भेजा, कि कहने के लिए है, अनुभाग 269AB में निर्दिष्ट संपत्ति के हस्तांतरण (1) (बी) का अर्थ है कुछ का कर ऐसी संपत्ति के मनोरंजन के हस्तांतरण या सक्षम करने का असर है जो (एक सहकारी समिति या कंपनी में या किसी समझौते या व्यवस्था के माध्यम से या किसी भी अन्य तरीके से शेयरों के हस्तांतरण के माध्यम से है).दूसरे शब्दों में, अचल संपत्ति के हस्तांतरण के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति "स्थानांतरण" खंड 269AB में करने के लिए भेजा (1) (बी) के एक सहकारी समिति में शेयरों के हस्तांतरण की प्रकृति का हो सकता है जो किसी भी कार्य के करने का मतलब या एक कंपनी या किसी समझौते या बदली के पक्ष में अचल संपत्ति में अधिकार, हित और स्वामित्व के हस्तांतरण में जो परिणाम व्यवस्था में प्रवेश.
[संशोधन अधिनियम की धारा 2]
आयकर (संशोधन) अधिनियम, 1981
कुछ लेनदेन का पंजीकरण
8.1 संशोधन अधिनियम अध्याय XXA तहत कुछ लेनदेन के पंजीकरण से संबंधित एक नया खंड 269AB में डाला गया है. धारा 269AB (एक) और खंड खंड में निर्दिष्ट लेनदेन (ख) उप - धारा (1) के लेन - देन को या पार्टी के किसी भी करने से दोनों पक्षों के द्वारा एक बयान के रूप में लिखने के लिए कम हो जाएगा प्रदान करता है कि खुद की ओर से और अन्य दलों की ओर से कार्य करता है, जो इस तरह के लेन - देन.खंड में निर्दिष्ट लेनदेन (एक) और खंड (ख) उप - धारा (1) के अर्थात्, निम्नलिखित हैं:
एक ले लिया है या संपत्ति अधिनियम के स्थानांतरण की धारा 53A में निर्दिष्ट प्रकृति का एक अनुबंध के भाग के प्रदर्शन में ही खरीदे जाने की कोई अचल संपत्ति के अधिकार की इजाजत देने से जुड़े हर लेन - देन.
बी. (का सदस्य बनने या एक सहकारी समिति, कंपनी या व्यक्ति की या किसी समझौते या जो कुछ भी प्रकृति की व्यवस्था के माध्यम से अन्य संघ में शेयर प्राप्त करने का तरीका है कि क्या द्वारा) है जिसके द्वारा एक व्यक्ति में या किसी भी अधिकार प्राप्त हर लेन - देन निर्माण, या जो किया गया है जो एक इमारत की किसी भी इमारत या भाग के लिए सम्मान के साथ निर्माण किया जा रहा है.इस प्रयोजन के लिए ऐसे भवन या पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत होना आवश्यक है जो इमारत के हिस्से की बिक्री, विनिमय या पट्टे के माध्यम से किसी भी लेन - देन खंड (ख) में निर्दिष्ट लेनदेन की श्रेणी में शामिल नहीं है का उप खंड 269AB की धारा (1).
आयकर (संशोधन) अधिनियम, 1981
8.2 उप - धारा (2) खंड 269AB की उपधारा में निर्दिष्ट किया जाता है जो एक लेन - देन के संबंध में हर बयान (1) बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जा करने के लिए एक फार्म में हो जाएगा प्रदान करता है और निर्धारित किया जा सकता है के रूप में इस तरह के ब्यौरे उल्लिखित करेगा और भी निर्धारित तरीके से सत्यापित किया जाएगा.प्रत्येक इस तरह के बयान बोर्ड द्वारा निर्धारित किया जा सकता है के रूप में इस तरह के तरीके में सक्षम प्राधिकारी के साथ और ऐसे समय के भीतर पंजीयन कराना आवश्यक हो जाएगा.
[संशोधन अधिनियम की धारा 3]
आयकर (संशोधन) अधिनियम, 1981
सक्षम प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र से संबंधित प्रावधानों का संशोधन
9.1 धारा 269AB सक्षम प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र के लिए प्रदान करता है.उप - धारा के तहत (2) प्रश्न में संपत्ति केवल एक सक्षम अधिकारी के अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित है जहां खंड 269B, की, कि सक्षम प्राधिकारी कि संपत्ति के संबंध में कार्य करते हैं जाएगा. हालांकि, संपत्ति दो या अधिक सक्षम अधिकारियों के अधिकार क्षेत्र की स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित है, जहां कार्यों जिसका अधिकार क्षेत्र कार्यालय पंजीकरण अधिकारी की प्रासंगिक दर्ज की गई है जो पंजीकरण अधिनियम, 1908 के तहत भीतर सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदर्शन कर रहे हैं हस्तांतरण के साधन स्थित है.
आयकर (संशोधन) अधिनियम, 1981
संशोधन अधिनियम के 9.2 धारा 4 प्रकृति की एक अचल संपत्ति (1) (ख) के लिए है का निर्माण या जो किया गया है जो अनुभाग 269AB में निर्दिष्ट है कि प्रदान करने के लिए (2) धारा 269B की उप - धारा में एक नया स्पष्टीकरण डाला गया है निर्माण किया जा भवन निर्माण या निर्माण किया जाना है किया गया है, जहां जगह पर स्थित होना समझा जाएगा.दूसरे शब्दों में, सक्षम प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र के लेन - देन के उद्देश्य के लिए स्थानांतरण की विषय वस्तु है जो अचल संपत्ति (1) (बी) का निर्माण किया गया है या करने के लिए है अनुभाग 269AB में करने के लिए भेजा, जहां जगह पर निर्भर करेगा निर्माण किया.
[संशोधन अधिनियम की धारा 4]
आयकर (संशोधन) अधिनियम, 1981
प्रारंभिक नोटिस से संबंधित प्रावधानों का संशोधन
10.1 धारा 269D (1) आयकर अधिनियम के सक्षम प्राधिकारी सरकारी राजपत्र में प्रकाशित इस आशय का नोटिस द्वारा अध्याय XXA के तहत किसी भी अचल संपत्ति के अधिग्रहण के लिए कार्यवाही आरंभ हो जाएगा कि प्रदान करता है.इस प्रयोजन के लिए ऐसी कोई कार्यवाही, 1908 ऐसी संपत्ति के संबंध में स्थानांतरण का साधन पंजीकरण अधिनियम के तहत पंजीकृत है, जिसमें इस महीने के अंत से 9 महीनों की अवधि की समाप्ति के बाद किसी भी अचल संपत्ति के संबंध में शुरू किया जा सकता .
आयकर (संशोधन) अधिनियम, 1981
10.2 खण्ड (क) की उपधारा (5) में संशोधन अधिनियम की कोई कार्यवाही में इस महीने के अंत से 9 महीनों की अवधि के बाद किसी भी अचल संपत्ति के संबंध में शुरू की जाएगी प्रदान करने के लिए खंड 269D के प्रावधानों में संशोधन किया गया है मामला आयकर अधिनियम की धारा 269AB के तहत हो सकता है, के रूप में ऐसी संपत्ति के संबंध में स्थानांतरण का साधन, पंजीकरण अधिनियम, 1908 के तहत पंजीकृत या केंद्रित किया गया है.
आयकर (संशोधन) अधिनियम, 1981
10.3 खंड (ख) धारा 5 की उपधारा में एक नया स्पष्टीकरण डाला गया है (2) प्रदान करने के लिए खंड 269D (2) में संशोधन अधिनियम की धारा 4 और जिसके द्वारा डाला गया है जो अनुभाग 269B के लिए स्पष्टीकरण समझाया गया है कि यह उप - धारा (2) धारा 269B के प्रयोजनों के लिए लागू होता है के रूप में पैरा में ऊपर 9.2 उप - धारा (2) खंड 269D के प्रयोजनों के लिए लागू होगी.
[संशोधन अधिनियम की धारा 5]
आयकर (संशोधन) अधिनियम, 1981
आपत्ति की सुनवाई से संबंधित अनुभाग 269F के प्रावधानों में संशोधन
11.1 उप - धारा (9) आयकर अधिनियम की धारा 269F के किसी भी अचल संपत्ति के संबंध में अध्याय XXA के तहत किसी भी कार्यवाही में, कोई आपत्ति जमीन पर मनोरंजन किया जाएगा कि प्रदान करता है कि संपत्ति का स्पष्ट विचार की तुलना में कम है, हालांकि दो पक्षों के बीच सहमति के रूप में विचार सही मायने में स्थानांतरण के साधन में कहा गया है हस्तांतरण के साधन के निष्पादन की तारीख पर संपत्ति का उचित बाजार मूल्य में इस तरह के विचार के मूल्य के संबंध होने के लिए सहमत हो गया था कि क्योंकि ऐसी संपत्ति आमतौर पर इस तरह के समझौते पंजीकरण अधिनियम, 1908 के तहत पंजीकृत किया गया है जहां सिवाय संपत्ति के निष्पादन की तारीख पर खुले बाजार में बिक्री पर दिलवाया गया होता.
आयकर (संशोधन) अधिनियम, 1981
11.2 खण्ड (क) में संशोधन अधिनियम की धारा 6 की उपधारा (9) अनुभाग 269A (ई) में निर्दिष्ट प्रकृति की संपत्ति के संबंध में है कि उपलब्ध कराने के लिए खंड 269F का संशोधन किया गया है (द्वितीय), कि, कहने के लिए है खंड 269AB में निर्दिष्ट किसी अधिकार (1) (बी), कोई आपत्ति जमीन पर अध्याय XXA के तहत किसी भी कार्यवाही में विचार किया जाएगा कि संपत्ति का स्पष्ट विचार तारीख की पर संपत्ति का उचित बाजार मूल्य से कम है, हालांकि स्थानांतरण, ध्यान ऐसी संपत्ति समझौते पंजीकरण कानून के तहत पंजीकृत किया गया था जहां को छोड़कर समझौते के निष्कर्ष की तारीख पर इस तरह के हस्तांतरण पर आमतौर पर दिलवाया होगा कि कीमत के संबंध होने के लिए सहमत हो गया था.
[संशोधन अधिनियम की धारा 6]
आयकर (संशोधन) अधिनियम, 1981
अनुभाग 269-मैं का संशोधन केन्द्र सरकार में संपत्ति के निहित करने के लिए संबंधित
संशोधन अधिनियम के 12.1 धारा 7 में दो नए उप वर्गों (5) डाला जाता है और (6) केन्द्रीय सरकार में संपत्ति के निहित से संबंधित आयकर अधिनियम की धारा 269-मैं में किया गया है.नई उपधारा (5) में प्रावधान है कि उप - धारा (4) या किसी अन्य कानून या किसी भी उपकरण या तत्समय प्रवृत्त के लिए किसी भी समझौते में किसी बात के होते हुए भी, जहां के अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है जो एक अचल संपत्ति के अधिग्रहण के लिए एक आदेश प्रकृति (1) (बी) में या निर्माण या जो किया गया है जो एक इमारत की किसी भी इमारत या भाग के संबंध में तो इस तरह के आदेश अपने स्वयं के द्वारा, प्रभावी होंगे, अंतिम बन गया है का निर्माण किया जा रहा है अनुभाग 269AB में करने के लिए भेजा केन्द्र सरकार में ऐसे अधिकार निहित है और इस तरह के आदेश अंतिम बन नहीं होता अगर इस तरह के अधिकार निहित करने के लिए जारी रखा जाएगा जिस में व्यक्ति के रूप में इस तरह के अधिकार के संबंध में एक ही स्थिति में केन्द्र सरकार को रखने की शक्ति,. दूसरे शब्दों में, जहां (1) (ख) खंड 269AB में निर्दिष्ट प्रकृति के अधिकारों के संबंध में, संपत्ति के अधिग्रहण के किसी भी आदेश सक्षम प्राधिकारी द्वारा पारित कर दिया है, केन्द्र सरकार बदली के जूते में कदम और बदली ने आनंद उठाया गया है जिसमें सभी अधिकार होगा. हालांकि, सक्षम प्राधिकारी केन्द्र सरकार में इस तरह के अधिकार के निहित करने के लिए और के रूप में अधिकार के संबंध में एक ही स्थिति में केन्द्र सरकार को रखने के लिए संबंधित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक कदम उठाने के लिए चिंतित किसी भी व्यक्ति को इस तरह के निर्देश जारी कर सकता है बदली के मामले.
आयकर (संशोधन) अधिनियम, 1981
12.2 नई उप - धारा (6) प्रकृति के अधिकारों के संबंध में खंड 269AB में निर्दिष्ट है कि प्रदान करता है (1) (बी) में या एक इमारत के किसी भी इमारत या भाग के लिए सम्मान के साथ, उप - धारा (1 के उपबंधों अचल संपत्ति के संदर्भ उसमें ऐसे भवन या एक इमारत का हिस्सा करने के लिए एक संदर्भ के रूप में अगर), उप - धारा (2) और उप - धारा (3) खंड के 269-मैं प्रभावी होंगे.
[संशोधन अधिनियम की धारा 7]
आयकर (संशोधन) अधिनियम, 1981
खंड 269J का संशोधन मुआवजा से संबंधित
13.1 उप - धारा (1) आयकर अधिनियम की धारा 269J की कोई अचल संपत्ति अध्याय XXA के तहत हासिल कर ली है जहां केन्द्र सरकार ने स्पष्ट की राशि के कुल के बराबर राशि में इस तरह के अधिग्रहण के मुआवजे के लिए भुगतान करना होगा प्रदान करता है कि इसके हस्तांतरण और कहा राशि का 15 प्रतिशत के लिए विचार.संशोधन अधिनियम की धारा 8 के एक मामले में है कि उपलब्ध कराने के लिए आयकर अधिनियम की धारा 269 हे की उप - धारा में एक परन्तुक (1) डाला गया है, जहां संबंधित पार्टियों, पूरे या के किसी भी हिस्से के बीच एक समझौते के तहत ऐसी अचल संपत्ति के हस्तांतरण के लिए विचार किसी भी तारीख या ऐसी संपत्ति का अधिग्रहण किया है, जो दिन के बाद से गिरने तारीखों पर देय है, केन्द्र सरकार द्वारा देय है जो मुआवजा अर्थात्, निम्नलिखित राशि का कुल होगा:
एक स्पष्ट विचार के 15 फीसदी के बराबर राशि.
बी ऐसी संपत्ति अध्याय XXA तहत अधिग्रहण कर लिया था जिस तारीख को या उससे पहले इस तरह के समझौते के अनुसार देय हो गया है जो राशि. और
सी. ऐसी संपत्ति अध्याय XXA तहत अधिग्रहण कर लिया था, जिस पर तारीख के बाद देय राशि.
[संशोधन अधिनियम की धारा 8]
आयकर (संशोधन) अधिनियम, 1981
मुआवजे के भुगतान या जमा करने के लिए संबंधित खंड 269K का संशोधन
(1) आयकर अधिनियम की धारा 269K के 14.1 उपधारा कोई अचल संपत्ति के अधिग्रहण के लिए धारा 269J के प्रावधानों के अनुसार देय मुआवजा की राशि के रूप में इसे करने के हकदार व्यक्ति या व्यक्तियों के लिए प्रस्तुत किया जाएगा प्रदान करता है संपत्ति अनुभाग 269-मैं के तहत केन्द्र सरकार में निहित हो जाने के बाद हो सकता है जल्द ही के रूप में (4).संशोधन अधिनियम की धारा 9 के दूसरे परंतुक के रूप में मौजूदा प्रावधान renumbered गया है और उसके स्थान पर एक नया पहले परंतुक अनुभाग 269J के परन्तुक के अंतर्गत आने वाले एक मामले में है कि उपलब्ध कराने के लिए डाला गया है (1) में निर्दिष्ट कर रहे हैं, जो मात्रा खंड (क) और खंड (ख) के उस प्रावधान के रूप में जल्द ही संपत्ति अनुभाग 269-मैं और खंड में निर्धारित राशि (तहत केन्द्र सरकार में निहित बनने के बाद हो सकता है कि राशि के हकदार व्यक्ति या व्यक्तियों के लिए प्रस्तुत किया जाएगा iii) कि परंतुक का यह संबंधित पार्टियों और जहां इस तरह की राशि अलग अलग तारीखों पर किश्तों में देय है के बीच समझौते के अनुसार देय होगी जिस तारीख पर प्रस्तुत किया जाएगा, इस तरह की राशि उन तारीखों पर किस्तों में देय होगी.
[संशोधन अधिनियम की धारा 9]
आयकर (संशोधन) अधिनियम, 1981
वर्गों 269AB और 269-मैं के प्रावधानों का पालन करने में विफलता
15.1 संशोधन अधिनियम की धारा 269AB या अनुभाग 269-मैं के प्रावधानों का अनुपालन करने में विफलता के बारे में आयकर अधिनियम में एक नया खंड 276AA डाला गया है. नई धारा 276AA उचित कारण या बहाना बिना अनुभाग 269AB के प्रावधानों के साथ या अनुभाग 269-मैं के तहत जारी किए गए किसी भी दिशा के साथ पालन करने में विफल रहता है, जो किसी भी व्यक्ति (5) 2 तक का हो सकता है, जो एक अवधि के लिए सश्रम कारावास के साथ दंडनीय होगा कि प्रदान करता है भी साल और ठीक करने के लिए उत्तरदायी होगा.खंड 276AA के परन्तुक अदालत के फैसले में दर्ज किया जा विपरीत करने के लिए विशेष और पर्याप्त कारण के अभाव में, इस तरह के कारावास से कम 6 महीने के लिए नहीं होगा कि प्रदान करता है.
[संशोधन अधिनियम की धारा 10]

