आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

3406

अधिसूचना तिथि

14/08/1986

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

14/08/1986

अधिसूचना: का. आ. 3406 जारी करने की तिथि: 14/8/1986

                        

अधिसूचना: SO3406
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 14/8/1986
18-10-1985 दिनांकित इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या 6466 (एफ नहीं 203/186/85-ITA-II) की निरंतरता में, यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख इंस्टीट्यूशन विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान, नई दिल्ली, उप खंड के खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) के लिए विहित प्राधिकारी (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (Thirty-five/One/Two) की, शासन के साथ पठित आयकर नियम के 6, 1962, श्रेणी "संस्था" निम्न शर्तों के अधीन के तहत: -
रिसर्च केयर ट्रीटमेंट के लिए समाज और विशेष देखभाल, बंबई की जरूरत में बच्चों के प्रशिक्षण, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाता बनाए रखना होगा कि (i).
(Ii) 30 अप्रैल तक इस उद्देश्य के लिए नीचे रखी और उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में कहा संस्थान इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी, प्रत्येक वर्ष.
(Iii) ने कहा कि संस्थान 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, प्रत्येक वर्ष, उनकी लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रति उनकी कुल आय और व्यय और इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा संतुलन पत्र दिखा आयकर के संबंधित आयुक्त को.
(चतुर्थ) ने कहा कि संस्थान केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड पर लागू होने वाली, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), नई दिल्ली, आगे विस्तार के लिए अनुमोदन की समाप्ति से पहले अग्रिम में तीन महीने. अनुमोदन की समाप्ति की तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों को खारिज कर दिया किया जा सकता है.
संस्थान
"रिसर्च केयर ट्रीटमेंट के लिए समाज और बंबई -400 033 स्पेशल केयर, Sewri, हिल Sewri रोड, की जरूरत में बच्चों के प्रशिक्षण."
इस अधिसूचना 1986/01/04 से 31-3-1987 तक की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 6863 (एफ नहीं 203/204/85-ITA-II)