आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

3405

अधिसूचना तिथि

14/08/1986

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

14/08/1986

अधिसूचना: का. आ. 3405 जारी करने की तिथि: 14/8/1986

                        

अधिसूचना: SO3405
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 14/8/1986
18-7-1983 दिनांकित इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या 5312 (एफ नहीं 203/28/83-ITA-II) की निरंतरता में, यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख इंस्टीट्यूशन विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान, नई दिल्ली, उप खंड के खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) के लिए विहित प्राधिकारी (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (Thirty-five/One/Two) की, शासन के साथ पठित आयकर नियम के 6, 1962, निम्न शर्तों के श्रेणी "विश्वविद्यालय" विषय के तहत: -
(मैं) वनस्थली विद्यापीठ, राजस्थान, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाता बनाए रखेंगे.
(Ii) 30 अप्रैल तक इस उद्देश्य के लिए नीचे रखी और उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में कहा विश्वविद्यालय इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी, प्रत्येक वर्ष.
(Iii) उस ने कहा विश्वविद्यालय उनके लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रति उनकी कुल आय और व्यय और इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा संतुलन पत्र दिखा, हर साल 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा आयकर के संबंधित आयुक्त को.
(चतुर्थ) ने कहा कि विश्वविद्यालय आगे विस्तार के लिए अनुमोदन की समाप्ति से पहले केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), नई दिल्ली, अग्रिम में तीन महीने के लिए लागू होंगे. अनुमोदन की समाप्ति की तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों को खारिज कर दिया किया जा सकता है.
संस्थान
"वनस्थली विद्यापीठ, पीओ वनस्थली विद्यापीठ, राजस्थान 304 022."
इस अधिसूचना 24-1-1986 से 31-3-1989 तक की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 6862 (एफ नहीं 203/144/86-ITA-II)