आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

340

अधिसूचना तिथि

16/11/2006

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

16/11/2006

अधिसूचना: 340 जारी करने की तिथि: 16/11/2006

अधिसूचना सं. 340/2006, 16-11-2006 दिनांक


यह इस संगठन एम / एस केलकर एजुकेशन ट्रस्ट, मुंबई खंड के प्रयोजन के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है (द्वितीय) की उप - धारा (1) आयकर अधिनियम की धारा 35 की, 1961, आंशिक रूप से (और नहीं एक 'वैज्ञानिक अनुसंधान संगठन के रूप में अनुसंधान गतिविधियों में लगे हुए श्रेणी' अन्य संस्था 'के तहत 2004/01/04 से 31-3-2007 तक की अवधि के लिए आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पठित 'केवल निम्न शर्तों के अनुसंधान) विषय के लिए मौजूदा: -

(मैं) को मंजूरी दे दी संगठन अपने अनुसंधान गतिविधियों के लिए अलग खातों को बनाए रखेगा.

(Ii) इस मंजूरी दी जा रही है, जिसके लिए वित्तीय वर्षों में से प्रत्येक के लिए मंजूरी दे दी, संगठन यह उप - धारा के तहत मंजूरी दी गई है, जिसके लिए अनुसंधान गतिविधियों के संबंध में अपने अंकेक्षित आय एवं व्यय लेखा की प्रतिलिपि प्रस्तुत करेगा (1) आयकर अधिनियम, आयकर (छूट) के Income-tax/Director आयुक्त क्षेत्राधिकार रखने के लिए 1961 की धारा 35 की, पर या इससे पहले आयकर रिटर्न दाखिल करने की नियत तिथि या इस की तारीख से 90 दिनों के भीतर बाद में समाप्त हो रहा है, जो भी अधिसूचना,.

(Iii) को मंजूरी दे दी संगठन भी पैराग्राफ में निर्दिष्ट आय एवं व्यय खाते के साथ जोड़ देना होगा (ख) के ऊपर, लेखा परीक्षक से एक प्रमाण पत्र: -

(ए) धारा 35 की उप - धारा (1) के दाताओं खंड (ख) के तहत कटौती का दावा करने के पात्र हैं जिनके संबंध में वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए संगठन द्वारा प्राप्त राशि का उल्लेख.

(ख) व्यय वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए था कि प्रमाण पत्र.


[एफ सं 203/40/2005-ITA-II]