आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

340

परिपत्र की तिथि

06/05/1982

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

06/05/1982

परिपत्र: सं 340, 1982/06/05 दिनांकित

वित्तीय वर्ष 1982-1983

1778. विधेयक, 1982 के लिए धन की प्रथम अनुसूची के भाग द्वितीय में निर्दिष्ट दरों पर वित्त वर्ष 1982-83 के दौरान बीमा आयोग से स्रोत पर कर की कटौती के लिए निर्देश

1मैं बोर्ड के परिपत्र सं 300 [एफ के लिए एक संदर्भ को आमंत्रित करने के लिए निर्देशित कर रहा हूँ सं 275/5/81-IT (ख)], 27-4-1981 दिनांकित जिसमें आयकर की कटौती के बीमा के माध्यम से आय के भुगतान से वित्तीय वर्ष 1981-82 के दौरान किया जाना था, जिस पर दरें खंड 194D तहत आयोग सूचित किया गया.

प्र.20. वित्त विधेयक, 1982 को आयकर की कटौती के इस तरह के आय से कहा विधेयक की प्रथम अनुसूची के भाग द्वितीय में वित्तीय वर्ष 1982-83 के दौरान किए जाने के लिए है, जिस पर दरों में कोई बदलाव का प्रस्ताव नहीं है. हालांकि, कुछ बदलाव उप पैरा में प्रस्तावित किया गया है ने कहा कि विधेयक की प्रथम अनुसूची के भाग III के पैरा एक का मैं. प्रस्तावित उप पैरा की एक प्रति मैं संलग्न है. कर की कटौती, इसलिए, एक ही लागू कर रहे हैं जहाँ भी कब्जे में उप पैरा में निर्धारित किया जाना प्रस्तावित दरों के अधीन ऊपर पैरा 1 में निर्दिष्ट परिपत्र में सूचित दरों पर किए जाने के लिए जारी रख सकते हैं.

(3)ये निर्देश सभी संबंधितों के ध्यान में लाया जाए. किसी भी शक के मामले में चिंतित हैं और / या जनसंपर्क अधिकारी आयकर अधिकारी से सलाह ली जा सकती है.

परिपत्र: सं 340 [एफ सं 275/20/82-IT (ख)], 1982/06/05 दिनांकित.