आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

34/2011

अधिसूचना तिथि

16/06/2011

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

16/06/2011

अधिसूचना: 34 जारी करने की तारीख: 16/06/2011

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (6C) - विदेशी कंपनियों के लिए तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क - अधिसूचित विदेशी कंपनी - रोल्स रॉयस रक्षा सेवाओं इंक

अधिसूचना सं. 34/2011 [एफ सं. 200/71/2006-ITA.I (Pt.)], 16-6-2011 दिनांक

आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (6C) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार को इसके द्वारा किसी भी आय एम / एस के लिए उत्पन्न होने वाली है कि निर्दिष्ट करता है.2001 में व्यवसाय का मुख्य स्थान के साथ रोल्स रॉयस डिफेंस सर्विसेज इंक, दक्षिण Tibbs एवेन्यू, इंडियानापोलिस, इंडियाना 46206, हवाई इंजन के रखरखाव के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका (IAE 3007 एआईई इंजन) तकनीकी सेवाओं के लिए रॉयल्टी या फीस के वैसे, एमब्रेयर विमान में फिट एम / एस के बीच समझौते ख़बरदार अनुबंध सं एयर HQ/8836/RR/Eng बी के अनुसरण में प्राप्त किया.रोल्स रॉयस डिफेंस सर्विसेज इंक और रक्षा मंत्रालय रुपए की सीमा तक 12 दिसम्बर 2005 को हस्ताक्षर किए. 35.43 करोड़ रुपए उक्त अधिनियम के तहत कहा कंपनी की कुल आय की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा.


एनएन