34/2010 [का. आ. 1135(अ)] : अधिसूचना: एनसी-34/2010 [का.आ. 1135(अ)], तारीख: 17-5-2010
अधिसूचना सं.
34/2010 [का. आ. 1135(अ)]
अधिसूचना तिथि
17/05/2010
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
17/05/2010
सूचनाएं
आयकर अधिनियम
धारा 35AC (1), विवरण के साथ पढ़ा (ख), बहां आयकर अधिनियम की, 1961 - पात्र परियोजनाओं या योजनाओं पर व्यय - अधिसूचित पात्र परियोजनाओं या स्कीमों
अधिसूचना संख्या में संशोधन अतः 97 (ई), 1999/11/02 दिनांकित
अधिसूचना सं. 34/2010 [F.NO. V-27015/1/2010-SO (NAT.COM)] / तो 1135 (ई), 17-5-2010 दिनांक
जबकि वित्त मंत्रालय में भारत सरकार (राजस्व विभाग) की अधिसूचना द्वारा, संख्या इतनी, उप - धारा के तहत जारी 11 फ़रवरी 1999, दिनांक (1) स्पष्टीकरण के खंड (ख) के साथ 97 (ई) पढ़ा आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 35AC के लिए केन्द्र सरकार ने स्कूलों की मरम्मत, पेयजल उपलब्ध कराने के लिए नलकूपों की खुदाई के लिए, क्रम संख्या 2 में विनिर्दिष्ट किया था, पदोन्नति / कृषि गतिविधियों के सुधार और टाटा स्पंज आयरन लिमिटेड, पीओ Joda, जिला द्वारा उड़ीसा के क्योंझर जिले में विभिन्न गांवों में चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराना.क्योंझर, उड़ीसा, शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए 28 दिसंबर 2001 दिनांक अतः 1270 (ई) आगे अधिसूचना संख्या बढ़ा दी गई है जो निर्धारण वर्ष 1999-2000, साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में आगे अधिसूचना संख्या बढ़ा दी गई है जो निर्धारण वर्ष 2002-03 के साथ तो 794 (ई), वित्तीय वर्ष के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए 5 जुलाई 2004 दिनांकित 2004-05 और जो इतनी 476 (ई आगे अधिसूचना संख्या बढ़ा दी गई ), वित्तीय वर्ष 2007-08 के साथ शुरुआत तीन वर्ष की अवधि के लिए 29-3-2007 दिनांकित.
जबकि अधिसूचना संख्या इतनी 1270 (ई), 12 दिसंबर 2001 अनुमानित लागत रुपये से बढ़ाया गया था दिनांकित. रुपये के लिए 10 लाख रुपए. 30 लाख और 23 मार्च दिनांकित अधिसूचना संख्या इतनी 384 (ई), 2005 अनुमानित लागत रुपये से बढ़ाया गया था. रुपये के लिए 30 लाख रुपए. 56 लाख और 29-3-2007 दिनांकित अधिसूचना संख्या इतनी 476 (ई), अनुमानित लागत रुपये से बढ़ाया गया था. रुपये के लिए 56 लाख रुपए.1.66 करोड़;
जबकि उक्त परियोजना या स्कीम बारह साल से आगे बढ़ाने की संभावना है;
जबकि सामाजिक और आर्थिक कल्याण के संवर्धन के लिए राष्ट्रीय समिति ने कहा, परियोजना या योजना ठीक से क्रियान्वित किया जा रहा है, को निर्दिष्ट करने के लिए आयकर नियम, 1962 के नियम 11M के उपनियम (5) के तहत एक और सिफारिश की है कि संतुष्ट किया जा रहा तीन साल और रुपये से परियोजना की लागत बढ़ाने की अवधि के लिए आगे कहा परियोजना या स्कीम.रुपये के लिए 1. 66 करोड़. 3.16 करोड़;
अब, इसलिए, केंद्र सरकार, उप - धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए (1) के खंड के साथ पढ़ा (ख) आयकर अधिनियम की धारा 35AC को स्पष्टीकरण का, 1961 (1961 का 43), -
(क) इसके द्वारा पेयजल उपलब्ध कराने के स्कूलों की मरम्मत के लिए नलकूपों की खुदाई के लिए योजना या परियोजना को निर्दिष्ट, पदोन्नति / कृषि गतिविधियों के सुधार और द्वारा किया जा रहा है जो उड़ीसा के क्योंझर जिले में विभिन्न गांवों में चिकित्सा सुविधाएं प्रदान टाटा स्पंज आयरन लिमिटेड, पीओ Joda., जिला.क्योंझर, वित्तीय वर्ष से शुरू होने में तीन साल की अवधि के लिए एक योग्य परियोजना या योजना के रूप में उड़ीसा 2010-11 यानी, 2010-11, 2011-12 और 2012-13;
(ख) आगे अर्थात् निम्नलिखित प्रभाव, को 11 फ़रवरी 1999, दिनांकित कहा अधिसूचना संख्या इतनी 97 (ई), हरजाना: -
कहा अधिसूचना में क्रम संख्या 2 के खिलाफ टेबल में, स्तंभ में (4), पत्र, आंकड़े और शब्द "रुपये के लिए, धारा 35 एसी के तहत कटौती के रूप में अनुमति दी जाए लागत की अधिकतम राशि से संबंधित. 1.66 करोड़ ", पत्र, आंकड़े और शब्द" रु. 3.16 करोड़ "प्रतिस्थापित किया जाएगा.

