34 : अधिसूचना: 34 जारी करने की तिथि: 30/01/2004
अधिसूचना सं.
34
अधिसूचना तिथि
30/01/2004
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
30/01/2004
अधिसूचना नहीं : 34
धारा (ओं) भेजा :
जारी करने की तारीख : 30/1/2004
2004 की अधिसूचना संख्या 34, डीटी. 30 जनवरी 2004
यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संगठन उपधारा के खंड के प्रयोजनार्थ (द्वितीय) के लिए, नीचे उल्लिखित अवधि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है (1) आयकर अधिनियम की धारा 35 की, 1961, आयकर नियम के नियम 6 के साथ पढ़ा. 1962 वर्ग "संस्था" निम्न शर्तों के अधीन के तहत: -
मैं) अधिसूचित संस्था अपने अनुसंधान के लिए खातों की अलग पुस्तकें रखेगा गतिविधियों;
द्वितीय) अधिसूचित संस्था अपने वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेगा. सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग, प्रौद्योगिकी भवन ', न्यू महरौली रोड वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों. नई दिल्ली - पर या प्रत्येक वर्ष के 31 मई से पहले हर वित्तीय वर्ष के लिए 110016;
iii) अधिसूचित इंस्टीट्यूशन आयकर की (ए) के महानिदेशक (छूट), 10 मिडलटन पंक्ति, केन्द्र सरकार की ओर से प्रस्तुत करेगा. 5 वीं मंजिल, कलकत्ता-700071 (ख) सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग, और (ग) आयकर के आयकर / निदेशक के आयुक्त (छूट) 31 अक्तूबर को या उससे पहले, संगठन पर अधिकार क्षेत्र होने हर साल. इसके लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रतिलिपि और भी जो छूट के लिए अपने अनुसंधान गतिविधियों के संबंध में लेखा परीक्षित आय एवं व्यय खाते की नकल की वापसी के अलावा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप - धारा (1) के तहत दी गई थी नामित निर्धारण अधिकारी को आयकर.
क्रम सं.सं जो अधिसूचना के लिए संगठन को मंजूरी दे दी अवधि के नाम प्रभावी है
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एम / एस सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट.पंजाब No.8066. Prof.Sir सी.वी. रमन रोड, Sadashivanagar उप डाकघर, बंगलौर -560 080 2002/04/01 2005/03/31 के लिए
एम / एस सेंट्रल पावर रिसर्च इंस्टीट्यूट.पंजाब No.8066. Prof.Sir सी.वी. रमन रोड, Sadashivanagar उप डाकघर, बंगलौर -560 080 2002/04/01 2005/03/31 के लिए
नोट: अधिसूचित इंस्टीट्यूशन अधिकारिता वाले इनकम टैक्स के आयकर / निदेशक के आयुक्त (छूट) के माध्यम से केन्द्र सरकार को अनुमोदन के नवीकरण के लिए अग्रिम के रूप में अच्छी तरह से triplicates में लागू करने की सलाह दी है. अनुमोदन के नवीकरण के लिए आवेदन की तीन प्रतियां भी सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को सीधे भेजी जाएगी.
F.N0.203/107/2003-ITA.II

