339(अ) : अधिसूचना: का. आ. 339(अ) जारी करने की तारीख: 8/5/1989
अधिसूचना सं.
339(अ)
अधिसूचना तिथि
08/05/1989
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
08/05/1989
अधिसूचना: SO339 (ई)
धारा (ओं) भेजा: 269U
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1989/08/05
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 269U द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार को इसके द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय XXC में आ जाएगा, जिस पर तारीख के रूप में, जून, 1989 के 1 दिन नियुक्त करती है ---: में बल
(मैं) "चंडीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र" में शामिल क्षेत्रों;
(द्वितीय) जयपुर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 (1982 का अधिनियम सं 25) के अर्थ के भीतर "जयपुर क्षेत्र" में शामिल क्षेत्रों;
(Iii) टाउन प्लानिंग अधिनियम, 1108 (1108 का केरल अधिनियम सं चतुर्थ, मलयालम युग) के अर्थ के भीतर "त्रिवेंद्रम विकास प्राधिकरण" में शामिल क्षेत्रों;
(Iv) टाउन प्लानिंग अधिनियम, 1108 (1108 का चतुर्थ) के अर्थ के भीतर "ग्रेटर कोचीन विकास प्राधिकरण" में शामिल क्षेत्रों, और मद्रास टाउन प्लानिंग अधिनियम, 1920 (1920 का सप्तम);
(V) बॉम्बे प्रांतीय नगर निगम अधिनियम, 1949 (1949 का मुंबई अधिनियम सं LIX) के अर्थ के भीतर "पुणे शहर" में शामिल क्षेत्रों;
(Vi) नागपुर निगम अधिनियम के सिटी, 1948 (सीपी और 1950 के बरार अधिनियम सं द्वितीय) के अर्थ के भीतर "नागपुर के शहर के निगम" में शामिल क्षेत्रों;
(सात) पटना नगर निगम अधिनियम, 1951 (1952 का बिहार अधिनियम सं 13) के अर्थ के भीतर "पटना" में शामिल क्षेत्रों;
(आठ) मध्य प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1956 (संख्या 1956 का 23) के अर्थ के भीतर "भोपाल नगर निगम" में शामिल क्षेत्रों;
(नौ) मध्यप्रदेश नगर Tatha ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (संख्या 1973 के 23) के अर्थ के भीतर "इंदौर विकास Pradhikaran" में शामिल क्षेत्रों;
(एक्स) उड़ीसा विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 (1982 का उड़ीसा अधिनियम संख्या 14) के अर्थ के भीतर "कटक विकास क्षेत्र" में शामिल क्षेत्रों;
(ग्यारहवीं) उड़ीसा विकास प्राधिकरण अधिनियम, 1982 (1982 का उड़ीसा अधिनियम संख्या 14) के अर्थ के भीतर "भुवनेश्वर विकास क्षेत्र" में शामिल क्षेत्रों;
(बारहवीं) हैदराबाद नगर निगम अधिनियम, 1955 (1956 का अधिनियम सं द्वितीय), और अर्थ के भीतर सिकंदराबाद छावनी की "सिविल क्षेत्र" में शामिल क्षेत्रों के अर्थ के भीतर "हैदराबाद नगर निगम" में शामिल क्षेत्रों छावनियों अधिनियम, 1924 (1924 का 2);
(तेरहवीं) उत्तर प्रदेश भू - राजस्व अधिनियम, 1901 (1901 का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या तृतीय) के अर्थ के भीतर "कानपुर नगर" के जिले में शामिल क्षेत्रों;
(चौदह) उत्तर प्रदेश निगम अधिनियम, 1959 (1959 का उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या द्वितीय) के अर्थ के भीतर "लखनऊ के सिटी" में शामिल क्षेत्रों;
(Xv) कोयंबटूर शहर नगर निगम अधिनियम, 1981 (1981 का तमिलनाडु अधिनियम सं XXV) के अर्थ के भीतर "कोयंबटूर सिटी 'में शामिल क्षेत्रों;
(XVI) मदुरई शहर नगर निगम अधिनियम, 1971 (1971 का तमिलनाडु अधिनियम सं XV) के अर्थ के भीतर "मदुरई के शहर" में शामिल क्षेत्रों;
(सत्रह) गुजरात टाउन प्लानिंग और शहरी विकास अधिनियम, 1976 (1976 का गुजरात अधिनियम संख्या 27) की धारा 22 के तहत गुजरात राज्य सरकार द्वारा घोषित क्षेत्रों, "सूरत शहरी विकास क्षेत्र" और शहर में शामिल क्षेत्र के रूप में सूरत बॉम्बे प्रांतीय नगर निगम अधिनियम, 1949 (1949 का मुंबई अधिनियम सं LIX) की धारा 3 के तहत गठित की, गुजरात राज्य के लिए भी लागू हो

