आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

3392

अधिसूचना तिथि

25/09/1980

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

25/09/1980

अधिसूचना: का. आ. 3392 जारी करने की तिथि: 25/9/1980

                        

अधिसूचना: SO3392
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ग)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 25/9/1980
यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 35 की उप - धारा (1) के खंड के प्रयोजनों (तीन) के लिए विहित प्राधिकारी को मंजूरी दे दी गई है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है 1961, निम्नलिखित शर्तों के अधीन:
1 इस छूट के तहत विकास और प्रशिक्षण के लिए पीपुल्स संस्थान द्वारा एकत्र धन सामाजिक विज्ञान में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए विशेष रूप से उपयोग किया जायेगा;
प्र.20. विकास और प्रशिक्षण के लिए पीपुल्स संस्थान तो इस छूट के तहत उनके द्वारा एकत्र धन का अलग खातों को बनाए रखने जायेगा; और
(3) विकास और प्रशिक्षण के लिए पीपुल्स संस्थान इस छूट के तहत एकत्र धन और तरीके से दिखा, नियमित रूप से भारतीय सामाजिक विज्ञान अनुसंधान परिषद् करने के साथ ही आयकर के संबंधित आयुक्त को खातों की वार्षिक रिपोर्ट और बयान भेजेगी कि जो में इन निधियों का उपयोग किया जाता है.
संस्थान
विकास और प्रशिक्षण, नई दिल्ली के लिए पीपुल्स संस्थान.
यह अधिसूचना 30 सितंबर 1983 को 1 अक्टूबर 1980 से तीन वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 3673 / एफ 203/176/80-ITA सं. द्वितीय