आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

337

परिपत्र की तिथि

04/05/1982

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

04/05/1982

परिपत्र: सं 337, 04-05-1982 दिनांकित

489. महाराष्ट्र राज्य सरकार के कर्मचारियों की समूह बीमा योजना, 1982 के तहत किए गए योगदान - धारा के तहत राहत के लिए चाहे पात्र की उपधारा (एक) (क) (2)

1 एक अनिवार्य बीमा योजना में जो शुरू की जाएगी महाराष्ट्र सरकार के अधिकार के तहत 1 मई 1982 से लागू की जानी है जो महाराष्ट्र राज्य सरकार के कर्मचारियों की समूह बीमा योजना, 1982 के तहत सभी मौजूदा और राज्य के भविष्य के अधिकारियों Govermnent एक जीवन बीमा कवर के लिए एक निश्चित राशि का मासिक योगदान करने के लिए आवश्यक हैं.

प्र.20. एक प्रश्न योजना के तहत सरकारी कर्मचारी की मासिक योगदान धारा 80 सी के तहत राहत के लिए पात्र होगा कि क्या उठाया गया है (2) (क) (i).इस सवाल पर विचार किया गया है और यह महाराष्ट्र राज्य सरकार के कर्मचारियों की समूह बीमा योजना के लिए योगदान, धारा 80 सी के तहत राहत के लिए पात्र अनुभाग 8OC में निर्धारित योग्यता मात्रा के अधीन हो जाएगा कि स्पष्ट किया जाता है (4).

परिपत्र: नहीं 337 [एफ सं 178/51/82-IT (एआई)], 1982/04/05 दिनांकित.