आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
सुलभता विकल्प
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

अधिसूचना सं.

332

अधिसूचना तिथि

28/11/2003

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

28/11/2003

अधिसूचना: 332 जारी करने की तिथि: 28/11/2003

                        

अधिसूचना नहीं          :       332
धारा (ओं) भेजा        :                               धारा 10 (23g)
जारी करने की तारीख            :       28/11/2003
अधिसूचना सं अंक की 332 तिथि: 28/11/2003
यह के नियम 2 ई के साथ पढ़ा, पैरा में सूचीबद्ध उद्यम / औद्योगिक उपक्रम, (3) नीचे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 10 (23g) के उद्देश्य के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है आकलन साल 2003-2004, 2004-05 और 2005-06 के लिए आयकर नियम, 1962,.
प्र.20. अनुमोदन कि इस शर्त के अधीन है -
(मैं) उद्यम / औद्योगिक उपक्रम के अनुरूप है और आयकर अधिनियम की धारा 10 (23g) के प्रावधानों, 1961, आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के साथ पढ़ने के साथ पालन करेंगे;
(Ii) केन्द्रीय सरकार इस मंजूरी को वापस ले जाएगा अगर उद्यम / औद्योगिक उपक्रम: -
(एक) बुनियादी ढांचे की सुविधा पर ले जाने के लिए रहता है; या
(बी) खाते की पुस्तकों को बनाए रखने और आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (7) द्वारा अपेक्षित के रूप में एक लेखाकार द्वारा लेखा परीक्षित ऐसे खातों प्राप्त करने में विफल रहता है; या
(ग) आयकर नियम, 1962 के नियम 2 ई के उप नियम (7) द्वारा अपेक्षित के रूप में लेखापरीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करने में विफल रहता है.
(3) अनुमोदित उद्यम / औद्योगिक उपक्रम है -
एम / एस सूचना प्रौद्योगिकी पार्क लिमिटेड, वाइटफील्ड रोड, बंगलौर, अंतर्राष्ट्रीय टेक पार्क, वाइटफील्ड रोड, बंगलौर (एफ नहीं 205/187/99/ITA-II (वॉल पर औद्योगिक पार्क के विकास, रखरखाव और संचालन की अपनी परियोजना के लिए Kamataka .1)
F.N0.205/187/99/ITA.II (Vol.1)