आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

33

अधिसूचना तिथि

28/01/2004

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

28/01/2004

अधिसूचना: 33 जारी करने की तिथि: 28/01/2004

                        

अधिसूचना नहीं          :       33
धारा (ओं) भेजा        :                               
जारी करने की तारीख           :       28/1/2004
2004 की अधिसूचना संख्या 33, डीटी. 28 जनवरी 2004


यह इस उपधारा के खंड (ख) के उद्देश्य के लिए, नीचे उल्लेख संगठन नीचे वर्णित अवधि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है (1), आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 के , आयकर नियम, श्रेणी के तहत 1962 निम्नलिखित शर्तों के "एसोसिएशन" विषय के नियम 6 के साथ पढ़ें: -
अधिसूचित संगठन अपने अनुसंधान गतिविधियों के लिए खातों की अलग पुस्तकें रखेगा;
अधिसूचित संगठन सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान, प्रौद्योगिकी भवन विभाग, न्यू महरौली के लिए अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेगा रोड, नई दिल्ली - 110016 प्रत्येक वर्ष के 31 मई को या उससे पहले हर वित्तीय वर्ष के लिए;
iii) अधिसूचित संगठन आयकर की (ए) के महानिदेशक (छूट), 10 मिडिलटन रो, 5 वीं मंजिल, कलकत्ता-70007 1 (ख) सचिव, वैज्ञानिक विभाग को, केंद्र सरकार के ओह ओर से प्रस्तुत करेगा तथा औद्योगिक अनुसंधान, और (ग) आयकर के आयकर / निदेशक के आयुक्त (छूट), हर साल या 31 अक्टूबर से पहले अपने लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रतिलिपि और यह भी एक प्रतिलिपि की संगठन पर अधिकार क्षेत्र होने छूट नामित निर्धारण अधिकारी को आयकर की रिटर्न के अतिरिक्त (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप - धारा के तहत प्रदान की गई थी, जिसके लिए अंकेक्षित आय और अपने अनुसंधान गतिविधियों के संबंध में व्यय खाता.
क्रम सं.सं जो अधिसूचना के लिए संगठन को मंजूरी दे दी अवधि के नाम प्रभावी है
1        
मेसर्स विजन रिसर्च फाउंडेशन, 18, कॉलेज रोड, चेन्नई 600006 2003/04/01 31.3.2006 को
नोट:
नोट: (i) की स्थिति (मैं) ऊपर एसोसिएशन "के रूप में वर्गीकृत संगठन पर लागू नहीं होगा.
(Ii) अधिसूचित इंस्टीट्यूशन अधिकारिता वाले इनकम टैक्स के आयकर / निदेशक के आयुक्त (छूट) के माध्यम से केन्द्र सरकार को अनुमोदन के आगे नवीकरण के लिए अग्रिम के रूप में अच्छी तरह से triplicates में लागू करने की सलाह दी. अनुमोदन के नवीकरण के लिए आवेदन की तीन प्रतियां भी सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को सीधे भेजा जाना चाहिए.
F.No.203 / 124/2003-ITA ..द्वितीय