आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

327

परिपत्र की तिथि

08/02/1982

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

08/02/1982

परिपत्र: सं 327, 08-02-1982 दिनांकित

किराए की धारा 80GG एल भुगतान

54 चाहे, धारा के तहत कटौती कंप्यूटिंग के प्रयोजनों के लिए, कुल आय इस धारा के तहत कटौती के अलावा सभी कटौतियों की अनुमति के बाद निर्धारिती की कुल आय होगी

1 धारा 80GG ऐसे अतिरिक्त व्यय रुपये से अधिक नहीं है जो करने के लिए इस हद तक (बुलाया भी नाम से) किराए के भुगतान की दिशा में उसकी कुल आय के 10 फीसदी से अधिक में एक निर्धारिती द्वारा किए गए व्यय के संबंध में कटौती की मंजूरी के लिए प्रदान करता है . 300 बजे या निर्धारित किया जा सकता है जैसे अन्य शर्तों को कम और विषय है, जो भी वर्ष के लिए निर्धारिती की कुल आय का 15 फीसदी. आयकर नियमों के नियम 11B आवास स्थित होना चाहिए जहां देश में स्थानों का प्रावधान है.

प्र.20. एक निर्धारिती अनुभाग 80GG के तहत कटौती के हकदार है पहले संतुष्ट होना चाहिए जो दो महत्वपूर्ण शर्तों रहे हैं:

      . एक निर्धारिती धारा 10 (13A) के तहत छूट पाने का हकदार हो सकता है जो किसी भी मकान किराया भत्ता की प्राप्ति में नहीं होना चाहिए; और

      बी. निर्धारिती या अपने पति या पत्नी या नाबालिग बच्चे या निर्धारिती एक एचयूएफ का एक सदस्य है जहां, एचयूएफ ही किसी भी रिहायशी आवास ही नहीं चाहिए.

(3) खंड 80GG को स्पष्टीकरण शब्द 'कुल आय' अनुभाग 80GG खुद के तहत किसी भी खर्च के लिए कटौती की अनुमति से पहले निर्धारिती की कुल आय का प्रतिनिधित्व करने के लिए लिया जाना चाहिए कि प्रदान करता है.

(4) बोर्ड स्पष्टीकरण के सही अर्थ पर संदर्भों की एक बड़ी संख्या में प्राप्त किया गया है.स्वीकार्य कटौती की गई राशि की गणना की जानी है जो करने के लिए संदर्भ के साथ कुल आय के आधार पर पहुंचने के क्रम में, यह कुल आय कुल आय होगा कि स्पष्ट किया जाता है खंड 80GG खुद के तहत उपलब्ध कराई गई एक को छोड़कर सभी कटौतियों की अनुमति के बाद निर्धारिती की.एक निर्धारिती एक वेतनभोगी कर्मचारी है, तो खंड 80GG के प्रयोजनों के लिए कुल आय धारा 16 (क) और आदि खंड 80 जी के तहत कटौती के तहत मानक कटौती की अनुमति के बाद कम से आ जाएगा, वर्णन करने के लिए

परिपत्र: नहीं 327 [एफ सं 200/54/81-IT (एआई)], 1982/08/02 दिनांकित.