3260 : अधिसूचना: का. आ. 3260 जारी करने की तिथि: 14/7/1980
अधिसूचना सं.
3260
अधिसूचना तिथि
14/07/1980
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
14/07/1980
अधिसूचना: SO3260
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 14/7/1980
13 जुलाई 1978 दिनांकित इस विभाग की अधिसूचना संख्या 2400 (एफ नहीं 203/80/78-ITA. द्वितीय) की निरंतरता में, यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था की भारतीय परिषद द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है मेडिकल रिसर्च, नई दिल्ली, (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की, (द्वितीय) आयकर नियमों के नियम 6 के साथ पठित उपधारा के खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) के लिए विहित प्राधिकारी, 1962, निम्न शर्तों के चिकित्सा अनुसंधान विषय के क्षेत्र में "वैज्ञानिक रिसर्च एसोसिएशन" की श्रेणी में: -
(मैं) उस जुड़ाव को मेडिकल रिसर्च के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाते को बनाए रखना होगा.
(Ii) एसोसिएशन 31 द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए परिषद को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेगा कि इस तरह के रूप में हाल ही में प्रत्येक वर्ष निर्धारित है और इस उद्देश्य के लिए उन्हें सूचित किया जा सकता है हो सकता है.
(Iii) एसोसिएशन 31 द्वारा प्रत्येक वर्ष के लिए परिषद के खातों की वार्षिक लेखा परीक्षित विवरण प्रस्तुत करेंगे कि प्रत्येक वर्ष और इसके अलावा में चिंतित आयकर आयुक्त को इसकी एक प्रति भेज सकते हैं.
संस्थान
"वैज्ञानिक रिसर्च एसोसिएशन"
कर्नाटक के कैंसर के उपचार और अनुसंधान संस्थान, हुबली (कर्नाटक).
इस अधिसूचना 1980/02/06 से 1983/01/06 के लिए 3 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 3543 / एफ 203/177/80-ITA सं. द्वितीय

