325 : परिपत्र: सं 325, 03-02-1982 दिनांकित
परिपत्र सं.
325
परिपत्र की तिथि
03/02/1982
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
03/02/1982
धारा 33A एल विकास सेमिनारों एन टी भत्ता
280. विकास भत्ता का दावा करने के लिए रिजर्व का निर्माण - चाहे चाय की झाड़ियों रोपण की लागत की निर्दिष्ट प्रतिशत के आधार पर गणना की राशि का 40 प्रतिशत से 75 प्रतिशत पर गणना की जानी चाहिए
1 ध्यान चाय बढ़ रही है और निर्माण के व्यापार पर किया जाता है, जो एक निर्धारिती के स्वामित्व वाले भारत में किसी भी भूमि पर चाय की झाड़ियों के रोपण पर किए गए खर्च का एक निश्चित प्रतिशत की विकास भत्ता के माध्यम से कटौती की मंजूरी के लिए प्रदान करता है जो अनुभाग 33A के लिए आमंत्रित किया है. उप - धारा (3) धारा 33A के abovesaid कटौती की अनुमति दी है से पहले पूरा किया जाना चाहिए जो कुछ शर्तों के अनुबंध. शर्तों में से एक वास्तव में अनुमति दी जाए विकास भत्ता के 75 फीसदी के बराबर राशि का एक रिजर्व प्रासंगिक पिछले वर्ष के लाभ और हानि खाते में डेबिट और दौरान निर्धारिती द्वारा उपयोग किया जा करने के लिए एक आरक्षित राशि के लिए श्रेय दिया जाता है उपक्रम के व्यापार के उद्देश्य के लिए निम्नलिखित अगले आठ साल की अवधि.
प्र.20. स्पष्टीकरण विकास भत्ता के कारण कटौती का दावा करने के लिए रिजर्व की गई राशि की गणना की जानी है जिस तरीके के बारे में बोर्ड से मांग की गई है. इस संबंध में, यह कानून के प्रावधानों रिजर्व 'वास्तव में अनुमति दी जाए विकास भत्ता' के 75 फीसदी के बराबर होना चाहिए कि आवश्यकता है कि बाहर बताया है. यह एक चाय कंपनी की आय का 40 फीसदी ही कर के दायरे में है, के बाद से विकास भत्ता के कारण वास्तविक भत्ता केवल 40 चाय रोपण की लागत की निर्दिष्ट प्रतिशत के आधार पर गणना की राशि का प्रतिशत है कि तर्क दिया जाता है झाड़ियों.
(3) एक ही सवाल चाय कंपनियों के मामलों में विकास छूट के कारण कटौती का दावा करने के लिए बनाए जा रिजर्व की मात्रा के संबंध में जांच की गई थी. ख़बरदार बोर्ड के परिपत्र एफ नंबर 1 (8)-58-टीपीएल, 1958/01/11 दिनांकित, इसे बनाया रिजर्व फीसदी की प्रति 75 के बराबर है, तो चाय कंपनियों के मामले में यह पर्याप्त अनुपालन होगा कि स्पष्ट किया गया राशि वास्तव में विकास छूट के रूप में अनुमति दी.अनुभाग 33A के तहत विकास भत्ता देने के लिए रिजर्व के निर्माण के संबंध शर्तों विकास छूट के कारण कटौती का दावा करने के लिए रिजर्व की रचना के संबंध में निर्धारित उन लोगों के लिए समान हैं, इसलिए यह स्पष्ट किया जाता है कि दावा करने के लिए बनाया जाना अपेक्षित रिजर्व विकास भत्ता चाय झाड़ियों रोपण की लागत की निर्दिष्ट प्रतिशत के आधार पर गणना की राशि का 40 फीसदी फीसदी यानी, 75, वास्तव में विकास भत्ता के माध्यम से की अनुमति दी है जो राशि की 75 फीसदी की दर से गणना की जानी चाहिए.
परिपत्र: नहीं 325 [एफ सं 202/62/77-IT (ए) द्वितीय], 1982/03/02 दिनांकित.

