आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

324

परिपत्र की तिथि

03/02/1982

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

03/02/1982

परिपत्र: सं 324, 03-02-1982 दिनांकित

254 निवेश भत्ता रिजर्व खाते में जमा की जाने वाली राशि निर्धारित की जानी चाहिए जिस तरह से - जिसका मामलों केवल आय का 40 फीसदी कर लगाया जा करने के लिए उत्तरदायी है में चाय कंपनियों

1 ध्यान के लिए ग्यारहवीं अनुसूची में शामिल नहीं लेख या चीजों का निर्माण, निर्माण या उत्पादन के उद्देश्य के लिए स्थापित नई मशीनरी और संयंत्र के सम्मान में निवेश छूट की अनुदान, अन्य बातों के साथ के लिए प्रदान करता है जो अनुभाग 32A, के प्रावधानों के लिए आमंत्रित किया है आयकर अधिनियम.कुछ शर्तों को पूरा कर रहे हैं, उस वर्ष में उपयोग करने के लिए डाल अगर मशीनरी और संयंत्र की लागत का 25 फीसदी के बराबर है जो भत्ता, स्थापना के वर्ष में या तुरंत सफल वर्ष में अनुमति है.  अनुभाग 32A के तहत निर्धारित ऐसा ही एक शर्त (4) (ख) वास्तव में निवेश भत्ता के रूप में स्वीकृत की जाने वाली राशि का 75 फीसदी के बराबर राशि कटौती है, जो के संबंध में पिछले वर्ष के लाभ और हानि खाते में डेबिट कर रहा है अनुमति दी, और एक रिजर्व खाते में जमा किया जाना है.

प्र.20. स्पष्टीकरण निवेश भत्ता रिजर्व खाते में जमा की जाने वाली राशि जिसका मामलों आय का 40 फीसदी हिस्सा ही आयकर के लिए उत्तरदायी है में चाय कंपनियों के मामले में निर्धारित किया जाना चाहिए जिस तरीके के बारे में बोर्ड से मांग की गई है.  एक ही सवाल नई मशीनरी और चाय कंपनियों द्वारा स्थापित संयंत्र के संबंध में विकास छूट प्रदान करने के लिए बनाया जा करने के लिए रिजर्व की मात्रा के संबंध में अतीत में बोर्ड द्वारा जांच की गई थी. यह चाय कंपनी के बराबर रिजर्व बनाया अगर एक चाय कंपनी के मामले में, यह पर्याप्त अनुपालन होगा कि 1958/01/11 दिनांकित बोर्ड के परिपत्र एफ नंबर 1 (8)-58-टीपीएल, द्वारा स्पष्ट किया गया 75 प्रति वास्तव में चाय कंपनी के मूल्यांकन में अनुमति विकास छूट की राशि का प्रतिशत.

(3) अनुभाग 32A के तहत निवेश भत्ता देने के लिए रिजर्व के निर्माण के संबंध शर्तों विकास छूट के अनुदान का दावा करने के लिए रिजर्व की रचना के संबंध में निर्धारित उन लोगों के लिए समान होती है, इसलिए रिजर्व निवेश का दावा करने के लिए बनाया जा करने के लिए आवश्यक है कि स्पष्ट किया जाता है भत्ता वास्तव में निवेश भत्ता के माध्यम से की अनुमति दी है जो राशि, यानी 75 फीसदी पर गणना की जानी चाहिए, लाभ और हानि खाते में डेबिट निवेश भत्ता का 40 प्रतिशत से 75 प्रतिशत.

परिपत्र: नहीं 324 [एफ सं 202/47/79-IT (ए) द्वितीय], 1982/03/02 दिनांकित.

न्यायिक विश्लेषण

सुमन चाय और प्लाईवुड इंडस्ट्रीज (पी.) वी. सीआईटी में - में समझायालिमिटेड [1993] 71 चुंगी लगानेवाला 622 (Cal.), यह सीबीडीटी सर्कुलर नंबर 27 में, सर्कुलर नंबर 324, dated3-2-1982 के रूप में के रूप में अच्छी तरह से 1955/06/07 दिनांकित देखा गया है कि, यह समझाया गया है कि चाय के संबंध में कंपनियों आदि निवेश भत्ता, विकास छूट, केवल निर्धारित दरों पर गणना की मात्रा का 40 प्रतिशत की सीमा तक की अनुमति दी जानी हैं.