323 : परिपत्र: सं 323, 22-01-1982 दिनांकित
परिपत्र सं.
323
परिपत्र की तिथि
22/01/1982
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
22/01/1982
1370. धारा 32 के तहत इकाइयों की छूट इंडिया एक्ट यूनिट ट्रस्ट (1) (बीए) - चाहे अधिक और ऊपर और स्वतंत्र छूट की धारा के तहत (XXV) की उपधारा (1)
1एक शक के भारतीय यूनिट ट्रस्ट की इकाइयों संपत्ति कर निर्धारण के प्रयोजन के लिए छूट दी गई है, जो करने के लिए इस हद तक के रूप में कुछ तिमाहियों में उठाया गया है.
प्र.20. (1) धारा 5 की उपधारा की धारा के तहत छूट (XXV) रुपये की सीमा को उपलब्ध विषय है. 1,50,000 परिसंपत्ति प्रासंगिक मूल्यांकन की तारीख के रूप में समाप्त होने के साथ कम से कम छह महीने की अवधि के लिए निर्धारिती द्वारा स्वामित्व में किया जाना चाहिए था कि इस शर्त के अधीन भी सूचीबद्ध निवेश और के लिए धारा 5 की उपधारा (1 ए) के तहत निर्धारित (3) धारा 5 की उपधारा के खंड (ख) में निर्धारित.
(3)भारत अधिनियम यूनिट ट्रस्ट, ट्रस्ट कानून (संशोधन) अधिनियम, 1975 और भारतीय यूनिट ट्रस्ट (संशोधन) अधिनियम, 1976 द्वारा यथा संशोधित उप - धारा (1) के खंड 32 के खंड (बीए) में प्रावधान है कि कुछ होते हुए भी संपत्ति कर अधिनियम में निहित, संपत्ति कर एक व्यक्ति या के संबंध में, भारत में निवासी है जो एक हिंदू अविभाजित परिवार जा रहा है, एक निर्धारिती द्वारा देय नहीं होगा, और निर्धारिती की निवल धन में वहाँ शामिल नहीं किया जाएगा , मूल्य की इकाइयों रुपये से अधिक न हो.25,000. इस प्रकार, उपरोक्त प्रावधान के तहत छूट धारा 5 (1 ए) या 5 (3) (ख) के तहत प्रदान की सीमा और प्रतिबंध के अधीन नहीं है.
(4)ऊपर कहा गया है की स्थिति को देखते हुए, यह धारा 32 के तहत छूट (1) भारत अधिनियम यूनिट ट्रस्ट (बीए), धारा 5 (1) (XXV के तहत प्रदान की छूट की स्वतंत्र से अधिक और ऊपर हो जाएगा और स्पष्ट किया है कि ) 5 वर्गों (1 ए) और 5 के साथ पढ़ा (3) (ख).
परिपत्र: सं 323 [एफ सं 317/39/80-WT], 22-1-1982 दिनांकित.

