आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

321

परिपत्र की तिथि

15/01/1982

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

15/01/1982

परिपत्र: सं 321, 15-01-1982 दिनांकित

कुल आय में से कटौती

धारा 8O0C एल जीवन बीमा प्रीमियम, प्रावधानों सेंध फंड, आदि के लिए योगदान. [धारा 87 के रूप में मूल 31-3-1968 को 1965/1/4 बीच / section 80A कानून बना]

488. आयकर रिटर्न के साथ संलग्न जीवन बीमा प्रीमियम रसीदें - निर्देश निर्धारिती को उनकी वापसी के बारे में

वर्तमान प्रक्रिया धारा 80 सी के तहत अपने दावे के समर्थन में करदाता द्वारा उत्पादित कर रहे हैं जो जीवन बीमा प्रीमियम रसीदें आयकर रिकार्ड का एक हिस्सा बना रहे हैं.  यह पॉलिसी धारकों अक्सर प्रीमियम के भुगतान के सबूत के प्रति मूल रसीदें दिखाने के लिए एलआईसी के लिए आवश्यक हैं कि बोर्ड को सुझाव दिया गया है.  जीवन बीमा प्रीमियम रसीदें की वापसी के लिए अनुरोध के साथ सौदा करने के रूप में कैसे प्रश्न बोर्ड द्वारा विचार किया गया है.  यह करदाता जीवन बीमा प्रीमियम रसीदें की वापसी के लिए आवेदन जहाँ भी एक ही वापसी का दावा जीवन बीमा प्रीमियम में के लिए प्रदान की जाती स्तंभ के खिलाफ (तारीख से आयकर अधिकारी के हस्ताक्षर के तहत) एक नोट रिकॉर्डिंग के बाद उन्हें वापस किया जा सकता है कि निर्णय लिया गया है छूट, "दावा निर्धारिती को लौटा दिया गया है, जो मूल प्राप्तियों के संदर्भ में सत्यापित किया गया है" कि प्रभाव के लिए.

परिपत्र: नहीं 321 [एफ सं 246/2/78-IT (ए) द्वितीय], 15-1-1982 दिनांकित.