आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

32-

अधिसूचना तिथि

07/02/2001

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

07/02/2001

अधिसूचना: 32 जारी करने की तारीख: 7/2/2001

                        

अधिसूचना: 32
धारा (ओं) भेजा: एस.10 (23 सी) (के माध्यम से), एस. 11 (5)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 2001/07/02
उपखंड द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23 सी) के () के माध्यम से केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा "डॉ. विद्या सागर कौशल्या देवी मेमोरियल सूचित करता है मूल्यांकन वर्षों के लिए कहा उपखंड के प्रयोजन के लिए स्वास्थ्य केन्द्र, नई दिल्ली "1999-2000 निम्नलिखित शर्तों के अधीन 2001-2002 के लिए, अर्थात्:
(मैं) निर्धारिती अपनी आय लागू होगी, या पूरी तरह से और विशेष रूप से यह स्थापित किया है, जिसके लिए वस्तुओं के लिए, आवेदन के लिए जमा;
(Ii) निर्धारिती निवेश करने या किसी भी एक में से अन्यथा ऊपर उल्लेख किया मूल्यांकन वर्षों के लिए प्रासंगिक पिछले वर्षों के दौरान किसी भी अवधि के लिए (आदि आभूषण, फर्नीचर, के रूप में प्राप्त की और बनाए रखा स्वैच्छिक योगदान के अलावा अन्य) अपने धन जमा नहीं करेंगे (5) धारा 11 की उप - धारा में निर्दिष्ट रूपों या मोड का या अधिक;
व्यापार में इस तरह के व्यापार के संबंध में बनाए रखा है निर्धारिती और खातों की अलग पुस्तकों के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक है जब तक कि (iii) इस अधिसूचना, किसी भी आय से किया जा रहा लाभ और व्यापार के लाभ के संबंध में लागू नहीं होगा;
(Iv) निर्धारिती नियमित रूप से आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार आयकर प्राधिकरण से पहले अपनी आय का रिटर्न फाइल करेंगे;
(V) विघटन की स्थिति में अपने अधिशेष और संपत्ति समान उद्देश्यों के साथ एक धर्मार्थ संगठन को दिया जाएगा कि.
[एफ सं 197/11/2001-ITA-I]