32 : अधिसूचना: 32 जारी करने की तिथि: 28/01/2004
अधिसूचना सं.
32
अधिसूचना तिथि
28/01/2004
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
28/01/2004
अधिसूचना नहीं : 32
धारा (ओं) भेजा :
जारी करने की तारीख : 28/1/2004
2004 की अधिसूचना संख्या 32, डीटी. 28 जनवरी 2004
यह इस उपधारा के खंड (ख) के उद्देश्य के लिए, नीचे उल्लेख संगठन नीचे वर्णित अवधि के लिए केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है (1), आयकर अधिनियम 1961 की धारा 35 के , आयकर नियम, श्रेणी के तहत 1962 निम्नलिखित शर्तों के "एसोसिएशन" विषय के नियम 6 के साथ पढ़ें: -
(मैं) अधिसूचित संगठन अपने अनुसंधान गतिविधियों के लिए खातों की अलग पुस्तकें रखेगा;
(Ii) अधिसूचित संगठन सचिव, वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान, प्रौद्योगिकी भवन विभाग, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेगा - 110016 से 31 मई को या उससे पहले हर वित्तीय वर्ष के लिए प्रत्येक वर्ष;
(Iii) अधिसूचित संगठन आयकर की (ए) के महानिदेशक (छूट), 10 मिडिलटन रो, 5 वीं मंजिल, कलकत्ता-700071 (ख) सचिव, विभाग के वैज्ञानिक के लिए केन्द्र सरकार की ओर से प्रस्तुत करेगा तथा औद्योगिक अनुसंधान, और (ग) प्रत्येक वर्ष पर या 31 अक्टूबर से पहले, संगठन पर अधिकार क्षेत्र होने के आयकर की आय फैक्स / निदेशक के आयुक्त (छूट) अपने लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रतिलिपि और भी की प्रतिलिपि लेखापरीक्षित जो छूट के लिए अपने अनुसंधान गतिविधियों के संबंध में आय एवं व्यय खाता नामित निर्धारण अधिकारी को आयकर की रिटर्न के अलावा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 की उप - धारा (1) के तहत दी गई थी.
क्रम सं.सं जो अधिसूचना के लिए संगठन को मंजूरी दे दी अवधि के नाम प्रभावी है
1
मेसर्स विवेकानंद मेडिकल रिसर्च सोसायटी, विद्या नगर, लातूर-413 512 1.4.2003 31.3.2006 को
मेसर्स विवेकानंद मेडिकल रिसर्च सोसायटी, विद्या नगर, लातूर-413 512 1.4.2003 31.3.2006 को
नोट:
(मैं) की स्थिति (मैं) ऊपर "एसोसिएशन" के रूप में वर्गीकृत संगठन पर लागू नहीं होगा.
(Ii) अधिसूचित एसोसिएशन अधिकारिता वाले इनकम टैक्स के आयकर / 'निदेशक के आयुक्त (छूट) के माध्यम से केन्द्र सरकार को अनुमोदन के आगे नवीकरण के लिए अग्रिम के रूप में अच्छी तरह से triplicates में लागू करने की सलाह दी है. अनुमोदन के नवीकरण के लिए आवेदन की तीन प्रतियां भी सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग को सीधे भेजा जाना चाहिए.
F.N0.203/76/2003-ITA.II

