आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

मुख्य सामग्री पर जाने के लिए यहां क्लिक करें
सुलभता विकल्प
शब्द आकार
सैचुरेशन
मदद

अधिसूचना सं.

32

अधिसूचना तिथि

27/03/2009

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

27/03/2009

अधिसूचना: 32 जारी करने की तारीख: 27/03/2009
निर्धारण वर्ष 2009-10 के लिए राजपत्रित नया आय कर रिटर्न फार्म

अधिसूचना सं. अतः 866 (ई), 27-3-2009 दिनांक


आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड निम्नलिखित नियम आगे अर्थात्, 1962 आयकर नियम में संशोधन करने के लिए बनाता है: -

1   (1) इन नियमों का आयकर (9 वें संशोधन) नियम, 2009 कहा जा सकता है.
      (2) वे अप्रैल, 2009 के 1 दिन पर प्रवृत्त होंगे.

प्र.20.      आयकर नियमों में, 1962, -

(क) नियम 12 में, -

उपनियम (i) (1), शब्द, आंकड़े और पत्र के लिए "अप्रैल, 2008 से 1 दिन", "अप्रैल, 2009 की 1 दिन पर" शब्द, आंकड़े और पत्र रखे जाएँगे ;
(Ii) उपनियम (5), शब्द, आंकड़े और पत्र के लिए "अप्रैल, 2007 से 1 दिन", "अप्रैल, 2008 से 1 दिन पर" शब्द, आंकड़े और पत्र रखे जाएँगे ;

(ख) परिशिष्ट द्वितीय में, के लिए फार्म आईटीआर -1, फार्म आईटीआर -2 फार्म आईटीआर -3, फार्म आईटीआर 4 फॉर्म आईटीआर -5, फार्म आईटीआर -6, फार्म आईटीआर -7, फार्म आईटीआर 8 और आईटीआर -V निम्नलिखित रूपों अर्थात्, प्रतिस्थापित किया जाएगा: -
  
प्र 2009-10
फॉर्म संख्या
आईटीआर 1
आईटीआर 2
आईटीआर 3
आईटीआर 4
आईटीआर 5
आईटीआर 6
आईटीआर 7
आईटीआर 8
आईटीआर वी
पावती