आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

318

अधिसूचना तिथि

14/11/2006

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

14/11/2006

अधिसूचना: 318 जारी करने की तिथि: 14/11/2006

अधिसूचना सं. 318/2006, 14-11-2006 दिनांक


आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23 सी) के उपखंड (चतुर्थ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार एतद् द्वारा सूचित करता है कि की ओर से किसी भी व्यक्ति द्वारा प्राप्त कोई भी आय 07-2008 - - 'बैंक प्रबंधन मुम्बई के राष्ट्रीय संस्थान' (बाद में 'संस्था') आकलन वर्ष 2006 के लिए निर्धारणीय के रूप में ऐसे व्यक्ति की कुल आय में शामिल नहीं किया जाएगा निम्नलिखित शर्तों के अधीन 09,:

(मैं) इंस्टीट्यूशन पूर्ण और विशेष रूप से यह स्थापित किया है और एक मामले में, जहां अपनी आय से अधिक पंद्रह फीसदी की सेंट दिन पर या एल के बाद जमा है, जिसके लिए वस्तुओं के लिए, अपनी आय को लागू करने, या आवेदन के लिए जमा करेंगे अप्रैल, 2002, अपनी आय का पंद्रह प्रतिशत से अधिक राशि के संचय की अवधि भी मामले में पांच साल से अधिक नहीं होगी;

(Ii) इंस्टीट्यूशन निवेश करने या किसी भी एक में से अन्यथा ऊपर उल्लेख किया मूल्यांकन वर्षों के लिए प्रासंगिक पिछले वर्षों के दौरान किसी भी अवधि के लिए (आदि आभूषण, फर्नीचर, के रूप में प्राप्त की और बनाए रखा स्वैच्छिक योगदान के अलावा अन्य) अपने फंड जमा नहीं करेंगे (5) धारा 11 की उप - धारा में निर्दिष्ट रूपों या मोड का या अधिक;

व्यापार में इस तरह के व्यापार के संबंध में बनाए रखा है इंस्टीट्यूशन और खाते से अलग पुस्तकों के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक है जब तक कि (iii) इस अधिसूचना, किसी भी आय से किया जा रहा लाभ और व्यापार के लाभ के संबंध में लागू नहीं होगा;

(Iv) संस्था नियमित रूप से आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार आयकर, अधिकार से पहले अपनी आय का रिटर्न फाइल करेंगे;

(V) उस संस्था के विघटन अपने अधिशेष और संपत्ति की घटना में इसी तरह के उद्देश्यों के साथ एक संगठन को दी जाएगी.

यह सूचना केवल संस्था की ओर से आय के प्राप्तकर्ताओं को और न कोई अन्य रसीद या ऐसे प्राप्तकर्ताओं की आय पर लागू होता है. कर देयता या, अन्यथा संस्था की आय का अलग से आयकर अधिनियम, 1961 के प्रावधानों के अनुसार विचार किया जाएगा.

[एफ सं 197/121/2005-ITA-I]