आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

3179

अधिसूचना तिथि

07/06/1985

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

07/06/1985

अधिसूचना: का. आ. 3179 जारी करने की तारीख: 7/6/1985

                        

अधिसूचना: SO3179
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1985/07/06
15 नवंबर, 1984 दिनांकित इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या 6035 (एफ नहीं 203/49/84-ITA.II) की निरंतरता में, यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था साइंस विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है और टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली, खंड के प्रयोजनों के लिए विहित प्राधिकारी (द्वितीय) की उपधारा (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 के तहत, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पठित श्रेणी "संस्था" निम्नलिखित शर्तों के अधीन: -
(मैं) विकास, बंबई में एप्लाइड प्रणाली विश्लेषण के लिए केंद्र, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाता बनाए रखेंगे.
(Ii) 30 अप्रैल तक इस उद्देश्य के लिए नीचे रखी और उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में कहा संस्थान इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी, प्रत्येक वर्ष.
(Iii) ने कहा कि संस्थान 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, प्रत्येक वर्ष, उनकी लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रति उनकी कुल आय और व्यय और इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा संतुलन पत्र दिखा आयकर के संबंधित आयुक्त को
(चतुर्थ) ने कहा कि संस्थान आगे विस्तार के लिए अनुमोदन की समाप्ति से पहले अग्रिम में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नई दिल्ली, तीन महीने के लिए लागू होंगे. अनुमोदन की समाप्ति की तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों को खारिज कर दिया किया जा सकता है.
संस्थान
विकास, बंबई में एप्लाइड प्रणाली विश्लेषण के लिए "केंद्र. "
यह अधिसूचना 31 मार्च 1988 को 1 अप्रैल 1985 से एक अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 6252 (एफ नहीं 203/32/85-ITA. द्वितीय)