3178 : अधिसूचना: का. आ. 3178 जारी करने की तारीख: 7/6/1985
अधिसूचना सं.
3178
अधिसूचना तिथि
07/06/1985
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
07/06/1985
अधिसूचना: SO3178
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1985/07/06
16 जनवरी 1981 दिनांकित इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या 3796 (एफ नहीं 203/173/80-ITA. द्वितीय) की निरंतरता में, यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था साइंस विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है और टेक्नोलॉजी, नई दिल्ली, खंड के प्रयोजनों के लिए विहित प्राधिकारी (द्वितीय) की उपधारा (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 के तहत, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पठित श्रेणी "एसोसिएशन" निम्नलिखित शर्तों के अधीन: -
(मैं) असम विज्ञान सोसायटी, गुवाहाटी, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाता बनाए रखेंगे.
(Ii) 30 अप्रैल तक इस उद्देश्य के लिए नीचे रखी और उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में कहा संघ इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी, प्रत्येक वर्ष.
(Iii) ने कहा कि एसोसिएशन 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, प्रत्येक वर्ष, उनकी लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रति उनकी कुल आय और व्यय और इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा संतुलन पत्र दिखा आयकर के संबंधित आयुक्त को
संस्थान
"असम विज्ञान सोसायटी, गुवाहाटी (असम)"
इस अधिसूचना 7 दिसंबर 1983 से 31 मार्च, 1986 तक की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 6251 (एफ नहीं 203/114/84-ITA-II)

