3176 : अधिसूचना: का. आ. 3176 जारी करने की तारीख: 6/6/1985
अधिसूचना सं.
3176
अधिसूचना तिथि
06/06/1985
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
06/06/1985
अधिसूचना: SO3176
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ग)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 1985/06/06
यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली, खंड (ग) उप - धारा (1) के आय की धारा 35 के प्रयोजनों के लिए विहित प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है कर अधिनियम, 1961, निम्न शर्तों के श्रेणी "कॉलेज" विषय के तहत, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पढ़ें: -
(मैं) Ramniranjan झुनझुनवाला कॉलेज, मुंबई, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाता बनाए रखेंगे.
(द्वितीय) ने कहा कि कॉलेज 30 अप्रैल को प्रत्येक वर्ष से इस उद्देश्य के लिए नीचे रखी और उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी.
(Iii) ने कहा कि कॉलेज 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, प्रत्येक वर्ष, उनकी लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रति उनकी कुल आय और व्यय और इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा संतुलन पत्र दिखा आयकर के संबंधित आयुक्त को
(चतुर्थ) ने कहा कि कॉलेज आगे विस्तार के लिए अनुमोदन की समाप्ति से पहले अग्रिम में केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग, नई दिल्ली, तीन महीने के लिए लागू होंगे. अनुमोदन की समाप्ति की तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों को खारिज कर दिया किया जा सकता है. संस्थान
"Ramniranjan झुनझुनवाला कॉलेज, मुंबई. "
यह अधिसूचना 31 मार्च 1987 को 11 अप्रैल 1985, से इस अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 6236 (एफ नहीं 203/148/83-IT-AII)

