आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

3175

अधिसूचना तिथि

29/05/1985

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

29/05/1985

अधिसूचना: का. आ. 3175 जारी करने की तारीख: 29/5/1985

                        

अधिसूचना: SO3175
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ग)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 29/5/1985
यह एतद्द्वारा नीचे उल्लेख संस्था विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, नई दिल्ली, खंड (ग) उप - धारा (1) के खंड 35 के उद्देश्यों के लिए विहित प्राधिकारी (तीस द्वारा अनुमोदित किया गया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है पांच / एक / तीन) आयकर अधिनियम, 1961 की निम्न शर्तों के अधीन अन्य प्राकृतिक और व्यावहारिक विज्ञान के क्षेत्र में श्रेणी "संस्था" के अंतर्गत, आयकर नियम, 1962 के नियम 6 के साथ पढ़ें: - -
(मैं) ठाकुर रिसर्च फाउंडेशन के वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाता बनाए रखेंगे.
(Ii) 30 अप्रैल तक इस उद्देश्य के लिए नीचे रखी और उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में कहा संस्थान इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी, प्रत्येक वर्ष.
(Iii) ने कहा कि संस्थान 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, प्रत्येक वर्ष, उनकी लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रति उनकी कुल आय और व्यय और इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा संतुलन पत्र दिखा आयकर के संबंधित आयुक्त को
संस्थान
"ठाकुर रिसर्च फाउंडेशन, ए / 4, आनंद निकेतन, नई दिल्ली 111 021. "
यह अधिसूचना 20 नवंबर 1984 से 31 मार्च, 1986 तक की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 6244 (एफ नहीं 203/20/85-ITA-II)