आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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अधिसूचना सं.

3170

अधिसूचना तिथि

29/09/1987

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

29/09/1987

अधिसूचना: का. आ. 3171 जारी करने की तारीख: 29/9/1987

                        

अधिसूचना: SO3170
धारा (ओं) भेजा: 35, 35 (1), 35 (1) (ख)
क़ानून: आयकर
जारी करने की तिथि: 29/9/1987
1987/06/01 दिनांकित इस कार्यालय की अधिसूचना संख्या 7089 (एफ नहीं 203/151/85-ITA. द्वितीय) की निरंतरता में, यह एतद्द्वारा इंस्टीट्यूशन नीचे उल्लेख किया है कि सामान्य जानकारी के लिए अधिसूचित किया है विभाग द्वारा अनुमोदित किया गया है वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान, नई दिल्ली, उप खंड के खंड के प्रयोजनों (द्वितीय) के लिए विहित प्राधिकारी (1) आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 35 (Thirty-five/one/two) की, शासन के साथ पठित आयकर नियम के 6, 1962, श्रेणी "एसोसिएशन" निम्न शर्तों के अधीन के तहत: -
(मैं) आँखों रिसर्च सेंटर, मद्रास, वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए यह द्वारा प्राप्त रकम का एक अलग खाता बनाए रखेंगे.
(द्वितीय) ने कहा कि एसोसिएशन 31 मई, हर साल द्वारा इस उद्देश्य के लिए नीचे रखी और उन्हें सूचित किया जा सकता है के रूप में इस तरह के रूपों में हर वित्तीय वर्ष के लिए विहित प्राधिकारी को अपने वैज्ञानिक अनुसंधान गतिविधियों की वार्षिक रिटर्न प्रस्तुत करेंगी.
(Iii) ने कहा कि एसोसिएशन 30 जून से विहित प्राधिकारी को प्रस्तुत करेगा, प्रत्येक वर्ष, उनकी लेखापरीक्षित वार्षिक खातों की एक प्रति उनकी कुल आय और व्यय और इन दस्तावेजों में से प्रत्येक की एक प्रति के साथ अपनी संपत्ति और देनदारियों दिखा संतुलन पत्र दिखा केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, नई दिल्ली, और आयकर के संबंधित आयुक्त को.
(चतुर्थ) ने कहा कि एसोसिएशन केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड पर लागू होने वाली, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), नई दिल्ली, आगे विस्तार के लिए अनुमोदन की समाप्ति से पहले अग्रिम में तीन महीने. अनुमोदन की समाप्ति की तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों को खारिज कर दिया किया जा सकता है.
संस्थान
आई रिसर्च सेंटर, 13, कैथेड्रल रोड, मद्रास-600 086.
इस अधिसूचना 1987/01/07 से 31-3-1990 तक की अवधि के लिए प्रभावी है.
[सं 7564 (एफ नहीं 203/100/87-ITA-II)