315 : अधिसूचना: 315 जारी करने की तिथि: 25/11/2003
अधिसूचना सं.
315
अधिसूचना तिथि
25/11/2003
दस्तावेज़ अपलोड की तिथि
25/11/2003
अधिसूचना नहीं : 315
धारा (ओं) भेजा : धारा 10
जारी करने की तारीख : 25/11/2003
अधिसूचना सं अंक की 315 तिथि: 25/11/2003
आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (23 सी) के उपखंड (चतुर्थ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्द्वारा सूचना देता है "परिषद चमड़ा निर्यात के लिए, चेन्नई" आकलन साल 1992-1993 अर्थात् निम्न शर्तों के अधीन 1994-1995 के लिए कहा उपखंड के प्रयोजन के लिए: -
मैं) निर्धारिती अपनी आय को लागू करने, या पूरी तरह से और विशेष रूप से यह स्थापित किया है, जिसके लिए वस्तुओं के लिए, आवेदन के लिए जमा करेंगे;
द्वितीय) निर्धारिती निवेश या किसी एक या अन्य की तुलना में बुद्धिमान ऊपर उल्लेख किया मूल्यांकन वर्षों के लिए प्रासंगिक पिछले वर्षों के दौरान किसी भी अवधि के लिए आभूषण, फर्नीचर आदि के रूप में प्राप्त की और बनाए रखा स्वैच्छिक योगदान के अलावा अन्य अपने कोष () जमा नहीं करेंगे (5) की धारा 11 की उप - धारा में निर्दिष्ट रूपों या मोड के अधिक;
व्यापार में इस तरह के व्यापार के संबंध में बनाए रखा है निर्धारिती और खातों की अलग पुस्तकों के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रासंगिक है जब तक iii) इस अधिसूचना, किसी भी आय से किया जा रहा लाभ और व्यापार के लाभ के संबंध में लागू नहीं होगा;
चतुर्थ) निर्धारिती नियमित रूप से आयकर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार आयकर प्राधिकरण से पहले अपनी आय का रिटर्न फाइल करेंगे. 1961,
v) विघटन की स्थिति में अपने अधिशेष और संपत्ति समान उद्देश्यों के साथ एक धर्मार्थ संगठन को दिया जाएगा कि.
F.No. 197 / 143/2003-ITA-I

