आयकर विभाग

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार

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परिपत्र सं.

315

परिपत्र की तिथि

24/09/1981

दस्तावेज़ अपलोड की तिथि

24/09/1981

परिपत्र: सं 315, 24-09-1981 दिनांकित

240. मोटर वैन - आयकर नियमों के परिशिष्ट मैं की मैं भाग में निर्धारित मूल्य ह्रास की दर

1 बोर्ड कोई विशिष्ट दर आयकर नियम, 1962 के परिशिष्ट मैं उनके अधीन के लिए प्रदान की गई है के रूप में ह्रास "मोटर वैन" के संबंध में अनुमति दी जानी चाहिए जिस दर पर विचार करने के लिए एक अवसर था.

प्र.20. बोर्ड "मोटर वैन" "मोटर इंजीनियरिंग" के सदृश हैं और "मोटर बसों" "मोटर कारों के लिए" से, "मोटर वैन" पर मूल्यह्रास के लिए "मोटर घटकों" लागू दर पर अनुमति दी जा सकती है और "मोटर के रूप में उस पर विचार आइटम नंबर III के अनुसार 30 फीसदी है जो बसों "(द्वितीय) डी (9) परिशिष्ट मैं की

परिपत्र: नहीं 315 [एफ सं 202/89/79-IT (ए) द्वितीय], 24-9-1981 दिनांकित.

न्यायिक विश्लेषण

इन पर भरोसा - ऊपर परिपत्र डी एस निर्माण (पी.) में पर भरोसा किया गया थालिमिटेड इतो वी. [1987] निम्नलिखित टिप्पणियों के साथ 29 TTJ (Delhi-Trib.) 22,:

"4. हम जहाँ तक मोटर वैन के मामले के रूप में ऊपर उल्लेख किया परिपत्र में सीबीडीटी द्वारा की गई मोटर वाहन और मोटर कारों के बीच अंतर पर कार्य करने के लिए नहीं यह उचित नहीं होगा माना जाता है कि देखने के मामले के तथ्यों पर विचार करने के बाद . . . . "(पी. 23)

कोहिनूर फ्लोर मिल्स लिमिटेड [वी. भी आईटीओ देखें1991] 94 सीटीआर (Ahd. -. ट्राई बी) 186.